देवास। डेढ़ वर्ष पूर्व युवक ने हिन्दू नाबालिक युवती से नाम बदलकर बहलाफुसलाकर शादी का झांसा देकर दोस्त के घर ले जाकर युवती के साथ दुष्कर्म किया था इस मामले को लेकर आरोपी युवक व उसके दोस्त को न्यायालय ने 20-20 वर्ष की सजा सुनाई है वहीं दोनों आरोपियों में एक को 10 हजार रूपए व दूसरे को 13 हजार रूपए का अर्थदण्ड भी किया है। मामले को लेकर बताया गया है की आरोपी युवक ने कई बार युवतियों के साथ इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है, जिनमें कई युवतियां पुलिस के सामने नहीं आई है। किंतु एक पीडि़ता ने आप बीती पुलिस को बताई जिस पर आरोपियों को न्यायालय ने दंडित किया है।
घटना का इस प्रकार से है
अभियोक्त्री ने दिनांक 21.07.19 को रिपोर्ट दर्ज करायी की आरोपी मुस्व्वीर उर्फ राज उर्फ कुणाल ने हिन्दू अभियोक्त्री से झूठ बोलकर गलत नाम बताकर धोखाधड़ी से दोस्ती की व करीब 1 साल पहले बहला फुसलाकर अपने साथी आरोपी भोला के घर बुलाकर उसके घर में दुष्कर्म भी किया था। वहीं घटना किसी को नहीं बताने के लिए जान से मारने की धमकी भी दी थी। इसके साथ ही एक बार पीडि़ता से 3 हजार रूपये भी लिये थे। पीडि़ता ने इस बात की रिपोर्ट सिविल लाईन थाने पर की थी। जिस पर सिविल लाईन थाना पुलिस ने अपराध क्रमांक 459/19 पर पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की थी। विवेचना के दौरान दिनांक 21.07.2019 को आरोपीगण मुस्व्वीर शेख उम्र 23 वर्ष एवं दिपेश पंड्या उर्फ भोला उम्र 23 वर्ष को गिरफ्तार किया गया एवं आरोपी तथा पीडि़ता का मेडीकल परीक्षण कराया गया। इसके साथ ही अन्य आवश्यक अनुसंधान उपरान्त आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) द्वारा 5 फरवरी को निर्णय पारित कर आरोपी मुस्व्वीर शेख उम्र 23 वर्ष को धारा 5(छ)/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष सश्रम कारावास व 10 हजार रूपए अर्थदण्ड, भादवि की धारा 384 में 2 वर्ष सश्रम कारावास व 3 हजार रूपए अर्थदण्ड व सहआरोपी दीपेश पंड्या उर्फ भोला को 5(छ)/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष सश्रम कारावास व 10 हजार रूपए अर्थदण्ड से दंडित किया गया। मामले को लेकर बताया गया है की उक्त प्रकरण गंभीर जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण की श्रेणी में चिन्हित था। उक्त प्रकरण में विशेष लोक अभियोजक, राजेन्द्र खाण्डेगर जिला लोक अभियोजन अधिकार द्वारा कुशल पैरवी संपादित की गई। अजय सिंह भंवर, उप संचालक (अभियोजन) द्वारा उक्त प्रकरण में सतत मॉनिटरिंग कर पैरवीकर्ता अधिकारी को समय-समय पर आवश्यक मार्गदर्शन दिया गया। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, श्रीमती अलका राणा एवं कोर्ट मोहर्रिर रमेश बर्डे का विशेष सहयोग रहा।
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