देवास। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्द्रमौली शुक्ला ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत 25 आरोपियों को जिलाबदर किया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्द्रमौली शुक्ला ने
- माखनसिंह पिता देवीसिंह उम्र 38 साल निवासी संमसखेड़ी थाना पीपलरांवा को एक साल के लिए जिलाबदर किया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्द्रमौली शुक्ला ने
- दीपक उर्फ गुड्डा पिता अमृतलाल जायसवाल उम्र 56 साल निवासी ग्राम भौंरासा
- तेजा उर्फ तेजसिंह पिता प्रेमसिंह सेन्धव उम्र 39 साल निवासी सुभाष मार्ग सोमवारिया सोनकच्छ
- त्रिलोक उर्फ हिरण पिता रमेश उम्र 42 साल निवासी ग्राम धानीघाटी थाना हाटपिपल्या
- सोनू उर्फ भट्टी पिता ओमप्रकाश टेमरू उम्र 26 साल निवासी नेमावर थाना नेमावर
- रियाज पिता जमील नागौरी उम्र 29 साल निवासी बीमा चौराहा देवास थाना सिविल लाईन
- रफीक पिता अजीज खां उम्र 31 साल निवासी सतवास तथा
- जालम पिता चम्पालाल उम्र 33 साल निवासी ग्राम मचवास तहसील खातेगांव थाना हरणगांव
को छ: माह के लिए जिलाबदर किया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्द्रमौली शुक्ला ने
- बरजोर पिता मोती उम्र 45 साल निवासी फतेगढ़ कॉलोनी टिपरास थाना सतवास
- रितेश उर्फ ईल्लु पिता राजू कदम उम्र 24 साल निवासी चूना खदान बालगढ
- विशालसिंह रघुवंशी उर्फ बिच्छु पिता माधवसिंह रघुवंशी उम्र 25 साल निवासी जीडीसी कॉलेज के सामने थाना सिविल लाईन
- रूपेश उर्फ सोनू पिता तिलकचंद पालीवाल उम्र 31 साल निवासी ग्राम पानीगांव थाना कांटाफोड
- महेश पिता अमृतलाल जायसवाल उम्र 58 साल निवासी ग्राम भौरासा
- गणेश पिता रामौतार राठौर उम्र 46 साल निवासी ग्राम खपरास थाना सतवास
- रवि पिता प्रहलाद उम्र 30 साल निवासी सुमनखेड़ी थाना भौरासा
- गनी मोहम्मद उर्फ गना पिता रशीद खां उम्र 45 साल निवासी सतवास
- श्याम पिता मनोहर सोनी उम्र 27 साल निवासी गढ़ खजुरिया थाना पीपलरांवा
- आनन्द पिता रमेश उम्र 27 साल निवासी शंकर नगर देवास थाना औद्योगिक क्षेत्र देवास
- रवि पिता सत्यनारायण उम्र 25 साल निवासी टोंककला थाना टोंकखुर्द
- भीम पिता शिवनारायण उम्र 34 साल निवासी चौबारा जागीर सौनकच्छ
- मिथुन पिता अशोक उम्र 35 साल निवासी चिड़ावद तहसील टोंकखुर्द
- इमरान उर्फ टाईगर पिता कल्लू कुरैशी उम्र 30 साल निवासी हाथी थान सोनकच्छ
- आकिब उर्फ काली भैंस पिता अकरम उम्र 31 साल निवासी भगतसिंह मार्ग गोया देवास
को तीन माह के लिए जिलाबदर किया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्द्रमौली शुक्ला ने
- सूरज पिता अनिल राव उम्र 22 साल निवासी तालाब की पाल खातेगांव
- धर्मेन्द्र पिता सुरेश चौहान उम्र 32 साल निवासी संतविनोबा नगर देवास को दो माह के लिए जिलाबदर किया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्द्रमौली शुक्ला ने सभी को आदेश दिया है कि वे आदेश प्राप्ति से 24 घण्टे के भीतर जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
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