- कोई भी व्यक्ति, समूह या ग्रुप एडमिन सोशल मीडिया पर किसी दल, धर्म, जाति, सम्प्रदाय, संस्था, व्यक्ति विरोधी एवं आमजन की भावना भड़काने वाले मेसेज एवं भावना भड़काने वाले अथवा किसी को ठेस पहुचाने वाले बैनर एवं पोस्टर नही लगायेगा
देवास। कलेक्टर श्री चंद्रमौली शुक्ला ने कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने एवं आमजन के स्वास्थ्य, सुरक्षा और आशंकित संकट को दूर करने एवं आगामी त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और कानून - व्यवस्था बनाए रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण देवास जिले की राजस्व सीमाओं के लिए प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति, समूह या ग्रुप एडमिन द्वारा इलेक्ट्रानिक साधनों जैसे मोबाईल, कंप्यूटर तथा फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप्प आदि सोशल मीडिया पर किसी दल, धर्म, जाति, सम्प्रदाय विरोधी एवं आमजन की भावना भड़काने वाले अथवा किसी को ठेस पहुचाने एवं आहत करने वाले आपत्तिजनक मेसेज, चित्र, कमेंट आदि अपलोड, अग्रेषित नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति, दल, धर्म, जाति, सम्प्रदाय विरोधी एवं आमजन की भावना भड़काने वाले अथवा किसी को ठेस पहुचाने वाले बैनर एवं पोस्टर नही लगायेगा तथा न ही प्रदर्शन करेगा। समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, नगर पुलिस अधीक्षक देवास, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, कार्यपालिक दण्डाधिकारी तथा थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्र में उक्त आदेश का पालन कराया जाना सुनिश्चित करेंगे तथा उल्लंघन की स्थिति में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 187,188, 269, 270, 271 एवं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 तथा द एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 के अंतर्गत कार्यवाही कर उल्लघंनकर्ता के विरुदध प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा। शेष आदेश यथावत् रहेंगा ।
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.