Wednesday 12 August 2020

Dewas - बुरी नियत से हाथ पकडने वाले आरोपी को न्यायालय ने जेल भेजा | Kosar Express


खातेंगांव। जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खाण्डेगर ने बताया कि फरियादिया ने अपने पिता, भाई, बडी माॅ के साथ थाना आकर रिपोर्ट की कि सुबह 8  बजे सभी घरवाले काम पर गये थे। में व मेरी छोटी बहन अपने मोहल्ले में बनी किराना दुकान पर सामान लेने गयी थी। घर वापिस आते समय रास्ते में मेरे घर के सामने रहने वाले संतोष पिता गब्बू आया और बुरी नियत से मेरे दोनो हाथ पकड लियें। मैंने व मेरी बहन ने विरोध किया और जोर से चिल्लाई तो संतोष ने मेरे हाथ छोड दिया और वहाॅ से चला गया और जाते-जाते बोल रहा था कि यह बात किसी को बताई तो तुझे जान से खत्म कर दूगा। काम से वापिस आने पर सभी घरवालों को मैंने घटना बताई फिर उनके साथ रिपोर्ट करने आई हूॅ। उक्त रिपोर्ट के आधार थाना सतवास पर अपराध क्रमांक 298/2020 धारा 354,354(क),506 भादवि के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी द्वारा जमानत हेतु न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तह. खातेगांव के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। जहां शासन की ओर से एडीपीओ श्री रमेश कारपेन्टर द्वारा वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध कर जमानत आवेदन निरस्त कराते हुए आरोपी संतोष पिता गब्बू को जेल भिजवाया गया।

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