- दुकानों पर कोरोना संक्रमण रोकने के लिए बरतनी होगी सावधानियां
- कन्टेंमेंट क्षेत्र में किसी भी दुकान को खोलने की अनुमति नहीं होगी
- सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन
देवास। कलेक्टर श्री चन्द्रमौली शुक्ला ने दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जारी पूर्व आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए देवास नगरनिगम की सीमा अंतर्गत स्थित दुकानों को रोटेशन के आधार पर खोलने संबंधी प्रावधान को समाप्त कर सभी दुकानों को सप्ताह में 05 दिन ( शनिवार एवं रविवार को छोड़कर ) खोलने के नवीन आदेश जारी किये है।
जारी आदेश अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने एवं आमजन के स्वास्थ्य, सुरक्षा और आशंकित संकट को दूर करने तथा शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत देवास नगर निगम की सीमा अंतर्गत स्थित दुकानों को रोटेशन के आधार पर खोलने संबंधी प्रावधान को समाप्त कर सभी दुकानों को सप्ताह में 05 दिन ( शनिवार एवं रविवार को छोड़कर ) प्रतिदिन प्रातः 9.00 बजे से सायं 8.00 बजे तक सशर्तों पर खोलने की अनुमति प्रदान दी गई है ।
कलेक्टर श्री शुक्ला द्वारा जारी आदेश अनुसार कन्टेंमेंट क्षेत्र में किसी भी दुकान को खोलने की अनुमति नहीं होगी । सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना होगा अर्थात दो व्यक्तियों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी होगी । दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेसिंग हेतु गोले के निशान लगाये जायेगें । एक प्रतिशत हाईपोक्लोराईड सोल्यूशन से बार - बार छूने वाली सतह जैसे दरवाजे के हैंडिल, हेण्ड रेल बेंचेस का कीटाणु शोधन अनिवार्य रूप से किया जाये तथा उपयोग किये गये मास्क एवं ग्लब्ज के निष्पादन की व्यवस्था की जाये । दुकान या दुकान के आसपास थूकना सर्वथा वर्जित होगा। दुकान में ग्राहक हेतु हेण्ड सैनेटाईजर एवं मास्क की व्यवस्था की जाना अनिवार्य है, दुकानदार द्वारा मास्क निःशुल्क एवं सशुल्क प्रदान किया जा सकता है । दुकान के क्षेत्रफल के आधार पर ग्राहकों को दुकान में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाये ताकि एक समय में दुकान में अधिक भीड़ न लग सके । काउन्टर पर बैठने वाले कर्मचारी को मास्क लगाना अनिवार्य होगा एवं उसके द्वारा ग्राहकों से पर्याप्त दूरी बनाकर ही उनकी खरीददारी में सहायता करनी होगी । यदि दुकान में एयर कंडिशनर है तो CPW के दिशानिर्देश अनुसार एयर कंडिश्नर का तापमान 24 से 30 ° तथा आर्द्रता ( हयुमिडिटी ) 40 से 70 प्रतिशत रखी जाये।एंड्रायड फोन धारण करने की स्थिति में दुकान के समस्त कर्मचारी को आरोग्य सेतु एप डॉउनलोड करना होगा । अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित दुकान / संस्थान जैसे- दवाइयों की दुकानें , अस्पताल , नर्सिंग होम आदि पर कोई प्रतिबन्ध नही होगा ।
कलेक्टर से शुक्ला ने आदेशित किया है कि सभी अनुभाग क्षेत्र में संबंधित एसडीएम / एसडीओ ( पी ) आदेश का पालन सुनिश्चित कराएंगे, उल्लंघन की स्थिति में भारतीय दंड संहिता , 1860 की धारा 187.188 , 269 , 270 , 271 एवं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 तथा द एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 के अंतर्गत कार्यवाही कर उल्लघंनकर्ता के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा । पूर्व में जारी आदेश दिनांक 03 जून 2020 के शेष प्रतिबन्धात्मक , प्रावधान यथावत रहेंगे।
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