शुक्रवार, 15 मई 2020

Dewas - 24 घंटे खुले रख सकेंगे पेट्रोल पंप, कलेक्टर ने जारी किए आदेश | Kosar Express


देवास। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जारी प्रतिबंधात्मक आदेश 03 मई 2020 में पेट्रोल पंप संचालन की कोई समयावधि निर्धारित नहीं की गई है। अत: जिले के सभी पेट्रोल पंप को अपनी-अपनी सुविधानुसार 24 घंटे चालू रख सकते हैं। इसके लिए पृथक से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

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