देवास। जिला लोक अभियोजन अधिकारी, श्री राजेन्द्र खांडेगर जिला देवास द्वारा बताया गया कि फरियादिया गंगाबाई का पति अभियुक्त पप्पू उर्फ हिन्दुसिंह आए दिन उसके साथ मारपीट करता और शराब पीता है तथा शराब के लिए रूपये मांगता है। दिनांक 08.05.2014 को दिन में उसके पति ने उसके साथ गाली-गलौच कर मारपीट की थी, तब उसने कुछ नहीं कहा, फिर दिनांक 09.05.2014 की रात करीब 03ः00 बजे उसका पिता शराब पीकर उसे गंदी-गंदी गालियां देकर घर से बाहर निकाल रहा था और जोर-जोर से चिल्ला-चोट कर रहा था, फरियादिया ने घर से जाने से मना किया तो उसके पति ने गाली देते हुए लकडी से मारा जिससे उसके सीधे हाथ में चोंट आई व खुन निकलने लगा, वह जोर से चिल्लाई तो गांव के संतोष एवं रंजीत वहां आ गए, जिन्होने बीच-बचाव किया। फरियादिया की उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना बरोठा जिला देवास में अपराध पंजीबद्व कर पूर्ण विवेचना कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला देवास द्वारा अभियुक्त पप्पू उर्फ हिन्दुसिंह पिता माधोसिंह, उम्र-40 साल, निवासी-ग्राम ईष्वर खेडी, थाना बरोठा, जिला देवास को धारा 324 भा.दं.वि. के अपराध में दोषी पाते हुए 1 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
उक्त प्रकरण में शासन की ओर से सुश्री मधुलिका मेव सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला देवास द्वारा सफल पैरवी संपादित की गई। कोर्ट मोहर्रिर आरक्षक सोहन चैहान का विषेष सहयोग रहा।
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