Saturday 7 March 2020

Dewas - अवैध रूप से गांजे की तस्करी करने वाले को 10 वर्ष की सजा और दो लाख का अर्थदण्ड | Kosar Express



देवास। जिला लोक अभियोजन अधिकारी, श्री राजेन्द्र खांडेगर जिला देवास द्वारा बताया गया कि दिनांक 30.08.2017 को सिल्वर काॅलोनी तिराहा देवास पर वाहन चैकिंग के दौरान साय 06ः40 बजे बालगढ़ रोड तरफ से एक सिल्वर कलर की स्टीम कार क्रमांक एम.पी.09 एच.ई. 6082 का चालक अपनी कार को तेज गति से चलाकर कर लाया जिसे रोकने का प्रयास किया तो चालक द्वारा कार को तेज गति से भगाकर ले जाने का प्रयास किया गया जिससे हमराह फोर्स की मदद से पकड़ा गया। ड्रायवर का नाम पता पूछने का उसने अपना नाम अब्दुल रषीद पिता मोहम्मद जहुर मेवाती होना बताया। कार भगाने का प्रयास करने का कारण पूॅछने पर उसके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया सन्देह होने पर उसके कार की तलाषी ली गई तो कार में से 60 किलो मादक पदार्थ गांजा होना पाया गया जिसे मौके से आरोपी के कब्जे से जब्त किया गया थाना कोतवाली द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर अपराध क्रमांक 953/17 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप विवेचना की गई। तथा अन्य आवष्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

माननीय न्यायालय विषेष सत्र न्यायाधीष, जिला देवास द्वारा दिनांक 05.03.2020 को निर्णय पारित कर आरोपी अब्दुल रषीद पिता मोहम्मद जहुर मेवाती उम्र 38 साल निवासी 24/2 मोमनटोला देवास को एनडीपीएस की धारा 8/20(बी) के तहत दोषी पाते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 2,00,000/-(दो लाख) रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। 

उक्त प्रकरण में शासन की ओर से श्री अजयसिंह भंवर, विषेष लोक अभियोजक जिला देवास द्वारा सफल पैरवी संपादित की गई। एवं श्रीमति आषा शाक्यवार अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला देवास का विषेष सहयोग रहा।

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