देवास। भेरूगढ़ में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में न्यायालय ने दो महिलाओं समेत पांच आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
भेरूगढ़ इलाके में 2 मार्च 2018 की रात किराने की दुकान खोलने पर आपसी रंजिश में आरोपियों ने दयाराम वर्मा, भाई लालू उर्फ देवेंद्र और देवेंद्र की भाभी लीला बाई पर चाकू से जानलेवा हमला किया था। हमले में लालू उर्फ देवेंद्र की मौत हो गई थी। जिसके बाद मृतक के भाई फरियादी हरी वर्मा ने प्रकरण दर्ज करवाया था। न्यायालय ने आरोपी सनी उर्फ हेमंत वर्मा पिता मुकेश वर्मा, मुकेश वर्मा पिता गणेश राम, विशाल पिता राजेश वर्मा, नर्मदा बाई पति मुकेश और शिल्पा पति सुभाष को हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। मामले में अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता मनोज हेतवाल ने पैरवी की। कोट मुंशी आरक्षक प्रीतम और दिनेश का विशेष योगदान रहा।
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