देवास। कोरोना वायरस बीमारी के बढ़ते प्रकोप के चलते जिला दण्डाधिकारी डॉ. श्रीकांत पांडे ने देवास जिले में धारा 144 प्रभावी कर दी है। प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत जिले की सम्पूर्ण सीमा में सभी प्रकार के सामाजिक समारोह, जुलूस, सम्मेलन, सामूहिक भोज कार्यक्रम आदि जिसमें अधिक संख्या में लोगों के एकत्र होने की संभावना रहती है, ऐसे कार्यक्रम प्रतिबंधित कर दिए हैं।
देवास। कोरोना वायरस बीमारी के बढ़ते प्रकोप के चलते जिला दण्डाधिकारी डॉ. श्रीकांत पांडे ने देवास जिले में धारा 144 प्रभावी कर दी है। प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत जिले की सम्पूर्ण सीमा में सभी प्रकार के सामाजिक समारोह, जुलूस, सम्मेलन, सामूहिक भोज कार्यक्रम आदि जिसमें अधिक संख्या में लोगों के एकत्र होने की संभावना रहती है, ऐसे कार्यक्रम प्रतिबंधित कर दिए हैं।
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