देवास। जिला लोक अभियोजन अधिकारी, श्री राजेन्द्र खांडेगर जिला देवास द्वारा बताया गया कि दिनांक 08.04.2014 को पी.एस.आई. रोहित डोंगरे को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि जिलाबदर बदमाश दिपेश उर्फ भूरा, निवासी मुखर्जी नगर जिलाबदर के आदेष का उल्लंघन करते हुए मुखर्जी नगर में लोगों के साथ गाली-गलौच कर डरा धमका रहा है, उक्त सूचना से थाना कोतवाली को अवगत कराने पर वहां से पुलिस फोर्स बताये गये स्थान मुखर्जी नगर कुमकुम गार्डन पानी की टंकी के सामने पहुंचे। दिपेष उर्फ भूरा के विरूद्ध जिला दंडाधिकारी देवास के प्रकरण क्र.-37/जिलाबदर/2013 में आदेष दिनांक 28.10.2013 के अनुसार म0प्र0 राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा-5(ख) के अंतर्गत जिला देवास एवं उसके सीमावर्ती जिलो की राजस्व सीमाओ से दिनांक 30.06.2014 तक की कालावधि के लिए बाहर चले जाने हेतु आदेषित किया गया था, इस प्रकार आरोपी के द्वारा उक्त आदेष का उल्लंघन करना पाया जाने से उसे गिरफ्तार कर थाना कोतवाली जिला देवास में अपराध पंजीबद्व कर पूर्ण विवेचना कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला देवास द्वारा अभियुक्त दिपेश् उर्फ भूरा पिता सुभाषचंद्र दुबे, उम्र-28 वर्ष, निवासी-92, मुखर्जी नगर देवास को म0प्र0 राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 14 के आरोप में दोषी पाते हुए 1 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
उक्त प्रकरण में शासन की ओर से सुश्री मधुलिका मेव सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला देवास द्वारा सफल पैरवी संपादित की गई। कोर्ट मोहर्रिर आरक्षक सोहन चैहान का विषेष सहयोग रहा।
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