देवास। शराब पी कर गाड़ी चलाने पर कोर्ट ने नई धारा के तहत देवास मे एक युवक पर 17 हज़ार का जुर्माना लगाया है।
नाहर दरवाजा पुलिस के अनुसार रविवार को भोपाल चौराहा पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इस दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वालों की जांच भी जा रही थी। तभी संदीप पिता ओमप्रकाश निवासी श्यामपुर जिला सीहोर गाड़ी चलाते हुए आया। जब उसे रोका और जांच की तो पता चला कि उसने शराब पी रखी थी। पुलिस ने उसके खिलाफ कार्रवाई की और दूसरे दिन कोर्ट में पेश कर दिया। कोर्ट ने उस पर 17 हज़ार का अर्थदंड लगा दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की नई धारा- 185 के तहत केस दर्ज किया था, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया था। बताया जा रहा है कि यह शहर का पहला मामला है जिसमें पुलिस ने धारा-185 के तहत इस तरह की कार्रवाई की हो।
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