Tuesday, 1 October 2019

Dewas - 8 आरोपियों को 7-7 वर्ष का कारावास, केबल काटने की बात पर हुआ था विवाद | Kosar Express


देवास। केबल काटने की बात को लेकर पालनगर बायपास पर हुए विवाद के मामले में न्यायधीश ने आठ आरोपियों को 7-7 वर्ष का कारावास और अर्थदंड से दण्डित किया है।


यह था मामला
जिला अभियोजन अधिकारी, देवास राजेन्द्र खाण्डेगर द्वारा बताया की 13 जून 2016 के एक दिन पूर्व पालनगर बायपास पर केबल काटने की बात को लेकर फरियादी चम्पालाल के भांजे अर्जुन चौधरी का नागदा के रहने वाले निजामुद्दीन से विवाद हुआ था। जिसकी रिपोर्ट अर्जुन ने उसी दिन थाने पर की थी। 13 जून 2016 को शाम 08ः30 बजे फरियादी का भांजा जगदीश चौधरी एवं फरियादी नागदा गये थे। चाय पी रहे थे तभी एक दिन पहले की बात को लेकर निजामुद्दीन निवासी नागदा लठ्ठ लेकर आया कमरूद्दीन, मुत्तलीब, नदीम, वसीम, अज्जू, कासिम, रियाज एवं शा भी उसके साथ थे, उन्होंने एक दिन पहले हुए विवाद पर उसने फिर झगड़ा किया, और सभी आरोपियों ने जगदीश के साथ मारपीट की, निजामुद़दीन ने लड़ाई के दौरान जगदीश के सिर पर लठ दे मारा, उसे शरीर में और भी अन्य चोटें आयी और आरोपियों ने फरियादी एवं उसके भांजे को बोला कि आज के बाद केबल के मामले में कुछ बोला तो जान से खत्म कर देंगे। शिकायत के आधार पर मामला पंजीबद्ध किया था। पंचम अपर सत्र न्यायधीश ने आरोपी कमरूद्दीन उम्र 32 वर्ष, वसीम शेख 23 वर्ष, मुत्तलीक 34 वर्ष, नदीम 21 वर्ष, कासिम 22 वर्ष, रियाज 22 वर्ष, निजामद्दीन 40 वर्ष, अज्जू 26 वर्ष को दोषी पाते हुये 07-07 वर्ष का कारावास एवं 20,000-20,000/- के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। जिसमें से एक आरोपी शाहिद की विचारण के दौरान मृत्यु हो चुकी है। प्रकरण में शासन की ओर से करूणा आशापुरे, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने पैरवी की गई एवं कोर्ट मोहर्रिर मनीष तिवारी का सहयोग रहा।

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