देवास। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत दो आरोपी संजू उर्फ बारिक ऊर्फ संजय पिता महादेव गाड़गे उम्र 28 वर्ष निवासी गोपाल नगर इटावा देवास तथा शाहरूख उर्फ मोटा सलीम मेवाती उम्र 23 वर्ष निवासी अन्नपूर्णा नगर देवास को दो-दो माह के लिए जिलाबदर किया है।
जिला दंडाधिकारी ने दोनों आरोपियों संजय गाड़गे तथा शाहरूख मेवाती को आदेश दिया है कि वह आदेश प्राप्ति से 24 घण्टे के भीतर, आगामी दो माह की कालावधि के लिये जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश ना करें।
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