शुक्रवार, 31 अगस्त 2018

Dewas - सामूहिक दुष्कर्म के दोषी दो युवकों को मृत्यु होने तक जेल | Kosar Express


देवास। मानसिक रूप से बीमार 19 वर्षीय युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए दोनों लोगों को शेष प्राकृतिक जीवन तक आजीवन कारवास की सजा एवं अर्थदंड से दंडित किया है। घटना अक्टूबर 2015 की है, जिसकी रिपोर्ट करीब सालभर बाद हुई थी।


यह था पूरा मामला
मिश्रीलाल नगर की रहने वाली 19 साल की मानसिक रूप से विक्षिप्त युवती को 8 अक्टूबर 2015 को अंकित पिता मदनलाल और राहुल पिता सुरेश ने बताया कि उसकी मां दुर्घटना में घायल हो गई।उसे अस्पताल लेकर जाने के बहाने दोनों मिश्रीलालन नगर में एक सूने मकान पर ले गया और जबरन डरा धमकाकार युवती के साथ दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी। यह बात जब परिजनों को पता चला तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया जा रहा है करीब 1 वर्ष बाद परिजनों ने पुलिस में दोनों युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। तभी से मामला न्यायालय में विचारधीन था।

न्यायालय ने दोनों आरोपी अंकित पिता मदनलाल और राहुल पिता सुरेश को सबूतों और गवाहों के आधार पर दोषी मानते हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले शेष प्राकृतिक जीवन तक आजीवन कारवास और 20-20 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं अपहरण के मामले 7-7 वर्ष के कारवास और 5-5 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

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