Saturday 4 August 2018

इंदौर - 9 साल की बच्ची के साथ TI मॉल में हुई घटना के दुष्कर्मी को 14 साल की सजा | Kosar Express

8 मार्च को TI माल के गेम जोन में हुई थी घटना, आरोपी को 14 साल की सजा

इंदौर |
महिला दिवस के दिन इंदौर के ट्रेजर आइलैंड मॉल में मासूम के साथ दरिंदगी कर प्रदेश को शर्मसार करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 14 साल की दोहरी सजा सुनाई है| आरोपी ने 8 मार्च को ट्रेजर आईलेंड माल के गेम जोन में 9 साल की मासूम के साथ दुराचार किया था| जिसके बाद तुकोगंज थाना पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उसके साथ दुराचार और पास्को एक्ट की विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था|

जानकारी के मुताबिक पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश वर्षा शर्मा की कोर्ट ने नाबालिग से दुराचार के मामले में आरोपी अर्जुन राठौर को दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत 14-14 साल की सजा सुनाई। आरोपी ने बच्ची से मॉल के गेम जोन में दुष्कर्म किया था। सजा के अलावा कोर्ट ने आरोपी पर 2-2 हजार रुपए का अर्थदंड भी दिया गया। कोर्ट ने 14-14 साल की सजा जरुर सुनाई लेकिन ये दोनों सजा साथ-साथ चलेगी।

घटना अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस आठ मार्च की है, जब शहर के बाहरी इलाके से इंदौर घुमने पहुंचे एक परिवार के बच्ची की जिद थी कि उसे गेम जोन घूमने जाना है| बच्ची अपने भाई के साथ वहा खेलने पहुँची थी, आरोपी अर्जुन के मनसूबे पहले से ही गलत थे, आरोपी अर्जुन ने पीडिता के भाई को बाहर ही मास्क लगाकर बैठा दिया और बच्ची को एकांत में ले गया| जहां उसके साथ गलत हरकत को अंजाम दिया| तुकोगंज थाना पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उसके साथ दुराचार और पास्को एक्ट की विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था| मामले में अप्रैल माह में पुलिस ने चालन पेश किया, चालान पेश होने के लगभग 120 दिनों के भीतर आरोपी को न्यायालय ने 14 - 14 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए आरोपी पर दो हजार रूपये अर्थदंड की भी सजा का एलान किया है | इन दिनों बच्चियों के साथ दुराचार के मामलो में जल्द से जल्द फैसले आने के कारण आरोपियों में भी भय का माहौल है, हालाँकि ऐसी घटनाएं रुक नहीं रही हैं|

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