Friday 27 July 2018

ग्वालियर - दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपी को फांसी की सजा | Kosar Express

मासूम के साथ हुई दुष्कर्म और हत्या की वारदात में अदालत ने आरोपी जितेंद्र कुशवाह को फांसी की सजा सुनाई

ग्वालियर। कंपू थाना क्षेत्र में विवाह समारोह में शामिल होने गयी छह वर्षीय बालिका के साथ बहुचर्चित दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपी जितेंद्र कुशवाहा को फांसी की सजा हुई है । मामले में शुक्रवार को कोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद विडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के माध्यम से दुष्कर्म की धारा 376 (एबी) और हत्या की धारा 302 के तहत पंचम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्रीमती अर्चना सिंह ने सजा का ऐलान किया।

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जानकारी के मुताबिक मासूम के साथ दुष्कर्म व हत्या के मामले में विशेष सत्र न्यायालय में मंगलवार को अंतिम बहस पूरी हो गई थी। अंतिम बहस के दौरान आरोपित के अधिवक्ता ने तर्क दिया था कि सीसीटीवी फुटेज में युवक का चेहरा साफ नहीं दिख रहा है। जिन लोगों ने युवक को देखा, उनसे पहचान नहीं कराई है। पुलिस ने गलत व्यक्ति को पकड़ लिया है। अभियोजन की ओर से कहा गया कि अगर गलत व्यक्ति को पुलिस पकड़ती तो मासूम के खून के धब्बे आरोपित के कपड़ों पर नहीं होते। आरोपित ने मासूम से दुष्कर्म किया है, उसके साक्ष्य भी बच्ची के शरीर से मिले हैं। इस बात की डीएनए रिपोर्ट में भी पुष्टि हो चुकी है।

उल्ललेखनीय है की 20 और 21 जून की दरमियानी रात आमखो पर आयोजित शादी समारोह में खेल रही छह साल की मासूम परी गायब हो गई थी। अगले दिन 21 जून को कैंसर पहाड़िया के जंगल में मासूम का शव पड़ा मिला था। पीएम रिपोर्ट में मासूम के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी जीतू उर्फ जितेन्द्र कुशवाह निवासी आमखो पहाड़िया को कंपू थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद कोर्ट में रोजाना केस की गवाही चली इस दौरान आरोपित की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंस से कराई गई।


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