देवास। बहुचर्चित मेंढकी धाकड़ के सरपंच पोपसिंह की हत्या के मामले में 8 साल बाद फैसला आ गया है।
जिला न्यायालय ने चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा विशेष न्यायाधीश योगेश चन्द्र गुप्त की कोर्ट ने सुनाई और शासन की ओर से उपसंचालक अभियोजन अजय सिंह भंवर ने पैरवी की।
यह हे आरोपी
- शिवम धाकड़ पिता जयसिंह धाकड़ निवासी मेंढकी धाकड़,
- दारा सिंह पिता भवानी सिंह निवासी आवास नगर,
- पंकज पाटीदार पिता रामरतन निवासी नेवरी,
- कमल जाट पिता बद्रीलाल जाट निवासी नेवरी.
क्या था घटनाक्रम
14 मई 2010 को मेंढकी धाकड़ के सरपंच पोपसिंह की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। पुलिस जांच के उपरांत चार आरोपियों शिवम धाकड़ए धारा सिंह, पंकज पाटीदार और कमल जाट को आरोपी बनाया गया था। जानकारी के मुताबिक सरपंच पद को लेकर आरोपी शिवम धाकड़ मृतक पोप सिंह से राजनीतिक द्वेष रखता था। शिवम धाकड़ पोपसिंह के विरूद्ध सरपंच चुनाव हार गया था। इसके बाद आरोपी शिवम और दारा सिंह ने हत्या का षड्यंत्र रचा और पंकज पाटीदार और कमल जाट को हत्या की सुपारी दी और हत्या करवा दी। जिसके बाद थाना बैंक नोट प्रेस ने चारों आरोपियों पर हत्या सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था। जिसमे आज धारा 302, 120 के तहत चारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
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