देवास। ''ऑपरेशन संकल्प'' के तहत दिनांक 25.05.2022 को थाना बैंक नोट प्रेस पर फरियादी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि आरोपीगण 01.इस्लाम उर्फ़ इस्माइल पिता बाबु पटेल उम्र 48 वर्ष निवासी सतबड़ी बैंक नोट प्रेस देवास 02.महेन्द्र मालवीय पिता तेजकरण मालवीय उम्र 30 वर्ष निवासी राजोदा देवास 03.सलीम खान पिता मुंशी खान उम्र 62 वर्ष निवासी खारी बावड़ी देवास ने उसके साथ बार-बार बलात्संग किया व मारपीट की एवं किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना बैंक नोट प्रेस पर अपराध क्रमांक 378/2022 दिनांक 25.05.2022 धारा 376, 376(2)(n), 323, 506 एवं 3(1)(w)(i), 3(2)(v) SC/ST Act का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की विवेचना नगर पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह चौहान एवं उप पुलिस अधीक्षक बी.डी.त्रिपाठी के द्वारा की जाकर दिनांक 26.05.2022 को आरोपी को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण की विवेचना पूर्ण होने पर चालान क्रमांक 359/2022 दिनांक 15.07.2022 को तैयार किया गया। दिनांक 20.07.2022 को प्रकरण का चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया।
प्रकरण के माननीय न्यायालय में विचारण के दौरान माननीय न्यायालय द्वारा जारी समस्त आदेशिकाओं की तामीली समय से कराई गई। प्रकरण की पैरवीकर्ता विशेष लोक अभियोजक अतुल कुमार पंड्या द्वारा अभियोजन की सटीक पैरवी एवं उक्त चिन्हित प्रकरण में विवेचक की उत्कृष्ट विवेचना के फलस्वरूप माननीय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम सुमन श्रीवास्तव न्यायालय देवास ने आरोपी 01.इस्लाम उर्फ़ इस्माइल पिता बाबु पटेल उम्र 48 वर्ष निवासी सतबड़ी बैंक नोट प्रेस देवास 02.महेन्द्र मालवीय पिता तेजकरण मालवीय उम्र 30 वर्ष निवासी राजोदा देवास 03.सलीम खान पिता मुंशी खान उम्र 62 वर्ष निवासी खारी बावड़ी देवास द्वारा पीडिता के साथ एकाधिक बार बलात्संग कारित कर स्वेच्छया उपहति कारित करने एवं संत्रास कारित करने के आशय से पीडिता को जान से मारने की धमकी देने के संबंध मे आरोपियों को आजीवन सश्रम कारावास एवं ₹1000-1,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
प्रकरण मे कोर्ट मोहर्रिर के रुप में आर 1026 राजपाल ठाकुर, कोर्ट मुंशी के रुप में आर 495 विजय अंजना एवं वारंट मुंशी के रुप में आर 702 सुनील द्वारा कार्य किया गया।
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