देवास। ''ऑपरेशन संकल्प'' के तहत दिनांक 29.06.2022 को थाना कांटाफोड़ पर फरियादी ने आकर रिपोर्ट दर्ज करवाई कि दिनांक 28.06.2022 को जब वह अपने खेत पर गई थी तो आरोपी सोनू पिता लखन बघेल उम्र 20 साल निवासी ग्राम जबलपुर थाना कांटाफोड़ मेरे पास आया ओर पानी का पुछा मेरे द्वारा पीछे मुड़ने पर आरोपी सोनू ने मेरा मुंह अपने हाथ से दबाकर मेरे दुपट्टे से मेरा मुंह बांधकर मुझे जंगल मे ले गया एवं अपने साथीगण अनिल पिता उमेन सिंह बछानिया उम्र 20 साल, रामवतार पिता फुलिसंह बछानिया उम्र 19 साल, राहुल पिता उमेन सिंह बछानिया उम्र 27 साल, लक्ष्मण पिता सुखराम सोलंकी उम्र 30 साल, गौरव पिता लखन उम्र 21 साल निवासीगण ग्राम जबलपुर थाना कांटाफोड़ जिला देवास एवं गोविंद पिता राधेश्याम उम्र 19 साल निवासी ग्राम आबादी आरक्षी केन्द्र कांटाफोड़ जिला देवास के साथ मिलकर सामूहिक बलात्संग किया एवं जान से मारने की धमकी दी । रिपोर्ट पर से थाना कांटाफोड़ में अपराध क्रमांक 217/2022 दिनांक 29.06.2022 धारा 376(2)(एन),376(डी),506,34,120 बी भादवि 5 L/6,5G/6 पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । प्रकरण की विवेचना निरीक्षक महेन्द्र सिंह गौड़ के द्वारा की जाकर दिनांक 30.06.2022 को आरोपी को गिरफ्तार किया गया । प्रकरण की विवेचना पूर्ण होने पर चालान क्रमांक 192/2022 दिनांक 06.08.2022 को तैयार किया गया । दिनांक 28.10.2022 को प्रकरण का चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया ।
प्रकरण के माननीय न्यायालय में विचारण के दौरान माननीय न्यायालय द्वारा जारी समस्त आदेशिकाओं की तामीली समय से कराई गई । प्रकरण की पैरवीकर्ता विशेष लोक अभीयोजक नरेश चरावंडे द्वारा अभियोजन की सटीक पैरवी एवं उक्त प्रकरण में विवेचक की उत्कृष्ट विवेचना के फलस्वरूप माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश डी.एस मण्डलोई न्यायालय कन्नौद ने आरोपीगण सोनू पिता लखन बघेल उम्र 20 साल निवासी ग्राम जबलपुर थाना कांटाफोड़, अनिल पिता उमेन सिंह बछानिया उम्र 20 साल, रामवतार पिता फुलिसंह बछानिया उम्र 19 साल, राहुल पिता उमेन सिंह बछानिया उम्र 27 साल, लक्ष्मण पिता सुखराम सोलंकी उम्र 30 साल, गौरव पिता लखन उम्र 21 साल निवासीगण ग्राम जबलपुर थाना कांटाफोड़ जिला देवास एवं गोविंद पिता राधेश्याम उम्र 19 साल निवासी ग्राम आबादी आरक्षी केन्द्र कांटाफोड़ जिला देवास द्वारा फरियादी की सहमति के बिना सामूहिक बलात्संग कारित कर संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में सभी आरोपीगण को आजीवन सश्रम कारावास एवं 10,000-10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
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