गुरुवार, 19 दिसंबर 2024

Dewas - गला दबाकर पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास | Kosar Express

 

देवास। दिनांक 20.11.2021 को थाना औद्योगिक क्षेत्रान्तर्गत आरोपी राहुल पिता मांगीलाल गोदारिया उम्र 28 साल निवासी ग्राम इकलेरा थाना हाटपीपल्या हाल मुकाम संजय नगर देवास के द्वारा अपनी पत्नि की गला दबाकर हत्या की गई । रिपोर्ट पर से थाना औद्योगिक क्षेत्र में अपराध क्रमांक 1100/2021 दिनांक 20.11.2021 धारा 302,201 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । प्रकरण की विवेचना उनि जितेन्द्र यादव के द्वारा की जाकर दिनांक 20.11.2021 को आरोपी को गिरफ्तार किया गया । प्रकरण की विवेचना पूर्ण होने पर चालान क्रमांक 1068/2021 दिनांक 09.12.2021 को तैयार किया गया । दिनांक 08.01.2022 को प्रकरण का चालान माननीय न्यायालय देवास पेश किया गया ।

                  प्रकरण के माननीय न्यायालय में विचारण के दौरान माननीय न्यायालय द्वारा जारी समस्त आदेशिकाओं की तामीली समय से कराई गई । प्रकरण की पैरवीकर्ता लोक अभियोजक श्री अशोक चावला के द्वारा अभियोजन की सटीक पैरवी एवं उक्त प्रकरण में विवेचक की उत्कृष्ट विवेचना के फलस्वरूप माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री मनीष सिंह ठाकुर न्यायालय देवास ने आरोपी राहुल पिता मांगीलाल गोदारिया उम्र 28 साल निवासी ग्राम इकलेरा थाना हाटपीपल्या हाल मुकाम संजय नगर देवास को अपनी पत्नि की गला दबाकर हत्या करने के संबंध में आजीवन सश्रम कारावास एवं 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

                                    प्रकरण मे कोर्ट मोहर्रिर के रुप में प्रआर 795 श्याम आंजना,कोर्ट मुंशी के रुप में आर 538 अतुल एवं वारंट मुंशी के रुप में आर 948 आकाश के द्वारा कार्य किया गया ।

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