देवास। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत आरोपी आशीष तिवारी पिता उमाशंकर तिवारी निवासी देवास के विरुद्ध रासुका की कार्यवाही की है। आरोपी को निरुद्ध कर तीन माह के लिए केन्द्रीय जेल भेरूगढ उज्जैन में भेजा गया है।
कार्यवाही पुलिस अधीक्षक जिला देवास के प्रतिवेदन के आधार पर की गई है। जारी आदेशानुसार में उल्लेख हैं कि आरोपी आशीष तिवारी पर साथियों के साथ मिलकर हत्या का प्रयास, चाकू बाजी, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी, चोरी, अवैध हथियार रखना , अनुसूचित जाति जनजाति सहित कुल 13 गंभीर आपराध पंजीबद्ध है।
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