देवास। बलात्कार के आरोपी हितेश सांसी पिता महेंद्र उर्फ गुड्डू सांसी निवासी ग्राम भीला खेड़ी थाना बरोठा को 10 वर्ष का कठोर कारावास व ₹5000 जुर्माने की सजा सुनाई। शासकीय अभिभाषक मनोज श्रीवास एजीपी ने बताया कि अभियोक्ती ने आरक्षी केंद्र मक्सी जिला शाजापुर में जाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुऐ बताया की दिनांक 10 4 2022 को रात्रि में 11:30 बजे गर्मी के कारण घर के दरवाजे खुले होने वह पीड़ीता का पति घर पर नहीं होने का लाभ उठाते हुए आरोपी पीड़िता के घर में उसके कमरे में घुस गया जान से मारने की धमकी देते हुए उसके साथ बलात्कार किया आरोपी को पकड़ने की कोशिश की परंतु वह भाग गया। पीड़िता की सास ने संपूर्ण घटना अपने बेटे को फोन पर बताइए सुबह अभिनेत्री का पति घर पर आया तो उसने संपूर्ण घटना सुनने के बाद पिड़ीता के साथ थाने पर जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई पुलिस थाना मक्सी ने अपराध क्र. 132/2022 अपराध धारा 376,450,506 भा द स में संपूर्ण अनुसंधान पूर्ण कर चालान माननीय न्यायालय की समक्ष प्रस्तुत किया प्रकरण में 11 साक्षी के कथन आयोजन शासन की ओर एजीपी मनोज श्रीवास ने करवाई प्रकरण में एफ एस एल रिपोर्ट पॉजिटिव आई जिस अभियोत्री के साक्ष्य का समर्थन होता है।
माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश श्री राजेन्द्र कुमार पाटीदार के न्यायालय ने दिनांक 27.12.2024 को खुले न्यायालय में निर्णय सुनाते हुए आरोपी को धारा 376 (1), 450, 506 भा द स क्या अपराध में 10 वर्ष का कठोर कारावास व 5000 र्जुर्माने की सजा सुनाई प्रकरण में शासन की ओर से प्रभावी पैरवी एजीपी मनोज श्रीवास ने की वह कोर्ट मुंशी यशवंत मंडलोई का विशेष सहयोग रहा।
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