Thursday 17 October 2024

Dewas - पैसे डबल करने का लालच देकर धोखाधड़ी करने पर ग्रेसियस काॅलोनाईजर इंडिया लिमिटेड चिटफण्ड कंपनी देवास वालों को हुई सजा | Kosar Express

 

राजेन्द्र सिंह भदौरिया, प्रभारी उप संचालक/जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने बताया कि अभियोजन प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 23.12.2020 को फरियादी विमल चैधरी ने उसके मित्र किषोर पटेल, राजेष पांचाल, कैलाष जायसवाल के साथ आरक्षी केन्द्र कोतवाली देवास पर उपस्थित होकर इस आषय की मौखिक रिपोर्ट की वर्ष 2014 में ग्रेसियस काॅलोनाईजर इंडिया लिमिटेड चिटफण्ड कंपनी देवास, आयकन मल्टी कलानी बाग देवास स्थित आॅफिस चिटफण्ड कंपनी ग्रेसियस कालोनाईजर इंडिया लिमिटेड देवास के डायरेक्टर लखन जायसवाल व धर्मेन्द्र ठाकुर देवास ने दिनांक 10.01.2014 को उनको कार्यालय में बुलाया और कहा कि यदि वे उनकी कंपनी में एक लाख रूपये जमा करेंगे और 05 साल बाद डबल मिलेंगे उन्होंने और भी फायदे बताये जिस पर फरियादी व उसके उक्त सभी मित्रों ने उक्त कंपनी में आर.डी व एफडी खाते खुलवाये। फरियादी ने एक लाख रूपये की एफ.डी.क्रं एल-810100006332 मंे दिनांक 30.04.2015 करवायी जिसमें उसे 30.10.2020 को 2,00,000/-रूपये की राषी मिलनी थी। फरियादी ने स्वयं के नाम से दो आरडी खाते तथा उसकी पत्नी व बेटे के नाम से एक-एक आरडी खाता खुलवाया, जिसमें कुल 1,58,500/- रूपये की राषि जमा की। उसके मित्र व अन्य लोगो ने एफडी व आरडी खाते खुलवाये किन्तु उनकी परिपक्वता होने पर भी दोनों अभियुक्तगण ने एफडी व आरडी का राषि भुगतान नही किया और उक्त राषि का गबन कर लिया। उक्त संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई अन्य आवष्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।


माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीष महोदय, जिला देवास (समक्षः-श्री राजेन्द्र कुमार पाटीदार साहब) द्वारा निर्णय पारित कर आरोपीगण लखन पिता नारायण जायसवाल उम्र 38 वर्ष, निवासी मिश्रीलाल नगर देवास एवं धर्मेन्द्र सिंह पिता जगन्नाथ ठाकुर उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम मोहम्मदपुर बनखेड़ा जिला सिहोर को दोषी पाते हुये भादंस की धारा 420 में 04-4 वर्ष का सश्रम कारावास व 50000-50000/-रूपये अर्थदण्ड, धारा 406 में 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास व 50000- 50000/-रूपये अर्थदण्ड, धारा 120-बी में 02-02 वर्ष का सश्रम कारावास व 50,000- 50,000/-रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 6(1) म.प्र.निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम में 04-4 वर्ष का सश्रम कारावास व 1,00,000-1,00,000/-रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।


उक्त प्रकरण में शासन की और से कुषल पैरवी श्री जगजीवनराम सवासिया, विषेष लोक अभियोजक जिला देवास द्वारा की गई तथा कोर्ट मोहर्रिर आरक्षक हर्षवर्धन चैहान का विषेष सहयोग रहा।

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