Tuesday 27 August 2024

Dewas - कलेक्टर ने पांच आरोपियों को एक-एक वर्ष के लिए किया जिलाबदर | Kosar Express

 

देवास। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत पांच आरोपियों को लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्‍न होने पर एक-एक वर्ष के लिए जिलाबदर किया है। जिसमें आरोपी 

राहुल रघुवंशी पिता गजेन्‍द्र रघुवंशी उम्र 32 साल निवासी ईटावा देवास को झगड़ा, मारपीट, अवैध वसूली व संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, महिला से छेड़छाड़ आदि कई संगीन अपराध पंजीबद्ध होने तथा लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्‍न होने पर एक वर्ष के लिए जिलाबदर किया है। 

आरोपी आकाश उर्फ शुभम पिता निर्मल चौरसिया उम्र 30 साल निवासी देवास को रास्‍ता रोककर मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करना, अवैध हथियार आदि कई संगीन अपराध पंजीबद्ध होने तथा लगातार गतिविधियों में संलग्‍न होने पर एक वर्ष के लिए जिलाबदर किया है।

आरोपी विवेक उर्फ मिंचू पिता संतोष मण्‍डल उम्र 24 साल निवासी देवास को मारपीट, चोरी, जाने से मारने की धमकी देना, चोट पहुंचाने, तोड़फोड़ कर नुकसान करना, अवैध हथियार रखना आदि कई संगीन अपराध पंजीबद्ध होने तथा लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्‍न होने पर एक वर्ष के लिए जिलाबदर किया है। 

आरोपी अखिलेश पिता लालजीराम बामनिया उम्र 21 साल निवासी गणेशपुरी देवास को मारपीट करना, जान से मारने की धमकी देना, जानलेवा हथियारों से हमला करना, अवैध तरीके से देशी पिस्‍टल रखना, हत्‍या करने का प्रयास करना आदि कई संगीन अपराध पंजीबद्ध होने तथा लगातार अपराधिक गतिविधियों में संलग्‍न होने पर एक वर्ष के लिए जिलाबदर किया है।

आरोपी नर्मदाप्रसाद पिता धरमसिंह जाधव उम्र 34 साल निवासी ग्राम रिछीखों थाना हरणगांव को शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाकर शासकीय सेवकों पर हमला करना, मारपीट करना, अडीबाजी करना, लोगों को डराना धमकाना, वन्‍य प्राणियों को नुकसान पहुंचाने, अवैध वन कटाई वन भूमि पर अतिक्रमण करना आदि कई संगीन अपराध पंजीबद्ध होने तथा लगातार अपराधिक गतिविधियों में संलग्‍न होने पर एक वर्ष के लिए जिलाबदर किया है।


कलेक्टर श्री गुप्ता ने आदेश दिया है कि सभी आरोपी 24 घण्टे के भीतर जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेगा।

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