देवास। राजेन्द्र सिंह भदौरिया, प्रभारी उप संचालक/जिला अभियोजन अधिकारी, जिला देवास द्वारा बताया गया कि दिनांक 27-28.10.2018 की दरम्यानी रात सुनील जाटवा की आरोपीगण द्वारा घर में सोते समय रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी गई एवं उसकी लाश को बोरी में भरकर मोटर सायकल से ग्राम नारंजीपुर स्थित अपने खेत में ले जाकर गाड दिया गया था। मृतक सुनील के गुम हो जाने की सूचना थाना सिविल लाईन पर दी गई जिसके बाद उक्त प्रकरण में आरोपीगण के विरूद्ध एफआईआर दर्ज की गई तथा उक्त अपराध को विवेचना में लिया जाकर आवष्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण चिन्ह्ति जघन्य सनसनीखेज प्रकरणों की श्रेणी में चिन्ह्ति है।
माननीय विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट), जिला देवास द्वारा निर्णय पारित करते हुये आरोपी अनवर पिता बाबूशाह तथा पिंकी जाटवा पति सुनील जाटवा नि0 देवास को भा.दं.सं. की धारा 302 सहपठित धारा 120(बी) भादवि में दोषी पाते हुये आजीवन कारावास व 5000- 5000/- रूपये के अर्थदण्ड, 201 सहपठित धारा 120(बी) भादवि में दोषी पाते हुये आजीवन कारावास व 2000-2000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा आरोपी अनवर पिता बाबूशाह को धारा 3;2द्ध;अद्धए 3;2अपद्ध एससी/एसटी एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुये आजीवन कारावास की सजा व 5000-5000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
उक्त प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन का सफल संचालन श्री अतुल पण्डया, विशेष लोक अभियोजक, जिला देवास द्वारा किया गया।
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