देवास। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत तीन आरोपियों को जिलाबदर किया है। जिसमें आरोपी अर्जुनसिंह चांदना पिता देवीसिंह उम्र 35 साल निवासी सम्मखेडी को एक वर्ष तथा पुष्पेन्द्र पिता मोतीसिंह नायक उम्र 19 साल निवासी ग्राम घुसट थाना हाटपीपल्या को छ: माह एवं अरशद मेवाती पिता वाजिद उर्फ गुड्डू मेवाती उम्र 23 साल निवासी सोनकच्छ को छ: माह के लिए जिलाबदर किया है।
कलेक्टर श्री गुप्ता ने आदेश दिया है कि यह सभी आरोपी आदेश प्राप्ति से 24 घण्टे के भीतर जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
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