Monday 30 October 2023

Dewas - प्राणघातक हमला करने वाले आरोपियों को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2 हजार रू. जुर्माना | Kosar Express

 


देवास। द्वितिय अपर सत्र न्यायाधीश देवास श्रीमती सोनल पटेल साहब के न्यायालय द्वारा पुलिस थाना बैंक नोट प्रेस के अपराध क्रमांक 335/2020 के सत्र प्रकरण क्रमांक 196/2020 दिनांक 30/10/2023 को निर्णय घोषित करते हुए आरोपी चंदर सिंह उर्फ रामचंद्र, अरूण पिता चंदरसिंह, उमरावसिंह पिता रामाजी निवासी ग्राम मुकुंदखेड़ी देवास को दिनांक 21/07/2020 की रात्री 3 बजे ग्राम मुकुंदखेड़ी के बहादुर को धारदार हथियार तलवार से प्राणघातक चोट पहुंचाने के अपराध का दोषी पाते हुए धारा 307 / 34 भा.द.सं. के अपराध में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000/- रू. के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशी जमा नहीं करने पर 3 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। आरोपीगण द्वारा काउंटर रिपोर्ट सत्र प्रकरण क्रमांक 191 / 21 की गई थी। शासन की ओर से अभियोजन का सफल संचालन पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक मनोज श्रीवास द्वारा की गई। कोर्ट मुंशी आरक्षक 270 रमेश बर्डे द्वारा विशेष सहयोग अभियोजन में प्रदान किया गया

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