देवास जिले में चावल के अवैध क्रय, विक्रय, भंडारण एवं परिवहन पर 03 व्यापारियों के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम में प्रकरण दर्ज
जप्त अनाज को नीलाम कर राशि शासकीय मद में जमा करने एवं वाहन राजसात करने के दिये आदेश
देवास। जिला आपूर्ति अधिकारी देवास ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रदाय किये जाने वाले रियायती दर के चावल के अवैध क्रय, विक्रय, भंडारण एवं परिवहन किये जाने पर 03 व्यापारियों के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधान में प्रकरण दर्ज किये गये।
जिला आपूर्ति अधिकारी देवास ने बताया कि प्रकरणों में कलेक्टर न्यायालय द्वारा अखिलेश पिता गणेश जायसवाल निवासी डेहरी तहसील सतवास के विरूद्ध प्रकरण में जप्त 16.82 क्विंटल चावल, 5.12 क्विंटल गेहूं एवं 06.15 क्विंटल मूंग को नीलाम कर राशि शासकीय मद में जमा करने एवं जप्त ट्रेक्टर के विरूद्ध 82 हजार रूपये राजसात करने के आदेश दिये।
रोहित पिता नरेन्द्र कसुमानिया निवासी ग्राम भिमसी के विरूद्ध प्रकरण में जप्त 67.80 क्विंटल चावल को नीलाम कर राशि शासकीय मद में जमा करने एवं जप्त वाहन के विरूद्ध 01 लाख 35 हजार रूपये राजसात करने तथा प्रतापसिंह पिता शेरसिंह निवासी जेल रोड सांवेर तहसील सोकनच्छ के विरूद्ध प्रकरण में जप्त 82.15 क्विंटल चावल को नीलाम कर राशि शासकीय मद में जमा करने एवं जप्त वाहन के विरूद्ध 01 लाख 23 हजार रूपये राजसात करने के आदेश दिये।
जिले की शासकीय उचित मूल्य दुकान कुमारिया बनवीर में अनियमितता पर विक्रेता के विरूद्ध एफआईआर दर्ज
ला आपूर्ति अधिकारी देवास ने बताया कि सेवा सहकारी संस्था खेरिया जागीर द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान कुमारिया बनवीर की जांच गत दिवस की गई। भौतिक सत्यापन में खाद्यान्न का संग्रहण कम पाये जाने, उपभोक्ताओं को पात्रता अनुसार सामग्री वितरित न करने जैसी गंभीर अनियमितता पाई गई। दुकान विक्रेता मोहन योगी पिता आत्माराम योगी द्वारा गंभीर अनियमितता किये जाने के कारण उनके विरूद्ध थाना पीपलरावां में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है तथा प्रकरण दर्ज कर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
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