बुधवार, 19 अक्टूबर 2022

Dewas - कलेक्‍टर ने देवास जिले के एक आरोपी को किया जिलाबदर | Kosar Express

 



देवास। कलेक्‍टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी श्री चन्‍द्रमौली शुक्‍ला ने मध्‍य प्रदेश राज्‍य सुरक्षा अधिनियम के अन्‍तर्गत देवास जिले के एक आरोपी सतीश पिता सिद्धनाथ मीणा उम्र 32 साल निवासी डबलचौकी थाना बरोठा को छ: माह के लिए जिला बदर किया है। कलेक्‍टर श्री शुक्‍ला ने आदेश दिया है कि आरोपी आदेश प्राप्ति से 24 घण्‍टे के भीतर जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्‍दौर, उज्‍जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्‍डवा, खरगोन की राजस्‍व सीमाओं के बाहर चले जाए तथा जिला दण्‍डाधिकारी न्‍यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेगा।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

टिप्पणी: केवल इस ब्लॉग का सदस्य टिप्पणी भेज सकता है.