देवास। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्द्रमौली शुक्ला ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत देवास जिले के एक आरोपी दिलीप उर्फ टिल्लू पिता दयाराम उम्र 22 वर्ष निवासी एकता नगर पानी की टंकी के पास ईटावा पुलिस थाना सिविल लाईन देवास को तीन माह के लिए जिला बदर किया है। कलेक्टर श्री शुक्ला ने आदेश दिया है कि आरोपी आदेश प्राप्ति से 24 घण्टे के भीतर जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं के बाहर चले जाए तथा जिला दण्डाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेगा।
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