देवास। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्द्रमौली शुक्ला ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत पांच आरोपियों को जिलाबदर किया है।
कलेक्टर श्री शुक्ला ने बाबूलाल पिता कालुराम उम्र 50 साल निवासी पीपलरांवा को छ: माह के लिए एवं भूरा उर्फ दिनेश पिता रामौतार उम्र 35 साल निवासी अजनास थाना खातेगांव को तीन माह के लिए, राहुल उर्फ गोलु पिता दशरथ उम्र 29 साल निवासी भवानी सागर को तीन माह के लिए, अय्युब पिता छोटे खां उर्फ छुट्टन खां उम्र 28 साल निवासी नुसरत नगर देवास को तीन माह के लिए तथा धर्मेन्द्र उर्फ फुग्गा पिता दिनेश निहाले उम्र 28 साल निवासी अंबेडकर नगर देवास को तीन माह के लिए जिला बदर किया है। कलेक्टर श्री शुक्ला ने आदेश दिया है कि आदेश प्राप्ति से 24 घण्टे के भीतर उक्त सभी आरोपी जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
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