जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर श्री संजय मोरे द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार न्यायालय श्रीमान चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी संजय पिता अमर सिंह वर्मा उम्र 31 वर्ष निवासी खाटसूर का जमानत आवेदन पत्र राज्य की ओर से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर के तर्कों से सहमत होते हुए निरस्त किया गया।
दिनांक 1 मार्च 2020 को थाना अकोदिया पर पीड़िता ने आरोपी के विरुद्ध रिपोर्ट लिखाई थी। आरोपी ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए उस समय आरोपी ने पीड़िता के फोटो भी निकाले थे और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी देता रहता था। पीड़िता की शादी दूसरे व्यक्ति से हो जाने के बाद भी आरोपी पीड़िता को फोटो अपलोड करने की धमकी देकर उसके साथ जबर्दस्ती शारीरिक संबंध बनाता था। पीड़िता की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। दिनांक 23 मई 2020 को आरोपी का जमानत आवेदन पत्र माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया।
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