बिना अनुमति रैली, जुलूस, धरना, प्रदर्शन आदि पर प्रतिबंध
देवास। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2019 की घोषणा के साथ ही देवास जिले में भी आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय ने आदर्श आचरण संहिता के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश सभी राजनीतिक दलों व अधिकारियों/कर्मचारियों को दिये हैं। जिले में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 भी प्रभावशील हो गई है। इस संबंध में कलेक्टर एंव जिला दण्डाधिकारी द्वारा आदेश जारी किये गये हैं तथा बिना अनुमति रैली, जुलूस, धरना, प्रदर्शन आदि को प्रतिबंधित किया गया है। पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों को एक स्थान पर एक समय पर एकत्रित होने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।जारी आदेश अनुसार कोई भी व्यक्ति समूह संस्था या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के हथियार, आग्नेय शस्त्र, हॉकी, डंडा, रॉड आदि लेकर नहीं चलेगा। रैली, जुलूस, धरना, प्रदर्शन में पटाखे/विस्फोटक सामग्री का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। इसके साथ ही सोशल मीडिया/ इलेक्ट्रॉनिक संसाधन जैसे मोबाइल, कम्प्यूटर फेसबुक, ई-मेल, वाट्सअप एवं अन्य प्रकार के संचार साधनों पर किसी दल, धर्म, जाति, संप्रदाय विरोधी एवं आम लोगों की भावना भड़काने व कानून व्यवस्था की विपरीत स्थिति निर्मित करने वाले आपत्तिजनक मैसेज, चित्र, कमेंट, पोस्ट आदि अपलोड नहीं किये जायेंगे।
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