देवास। बस संचालक रवि दायमा को देवास कोर्ट ने एक रेप केस के मामले में 14 साल की सजा सुनाई है।
यह था पूरा मामला
11 अक्टूबर 2017 को निजी कंपनी में काम करने वाली युवती किसी काम से ढांचाभवन गई थी। वापस लौटते समय रास्ते में आरोपी रवि दायमा पिता रमेश दायमा निवासी विक्रम मार्ग कार से आया और लड़की को धमकी दी कि उसे और उसके भाई दोनों को जान से मार देगा। इसके बाद युवती को जबरन कार में बैठकर एक सूनसान मकान में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीडित लड़की ने एक माह बाद आरोपी रवि दायमा के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। औद्योगिक थाना पुलिस ने रवि दायमा के खिलाफ धारा 342, 366,376 ,506 में प्रकरण दर्ज किया था। आज देवास कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए रवि दायमा को 14 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें
टिप्पणी: केवल इस ब्लॉग का सदस्य टिप्पणी भेज सकता है.