देवास। विधानसभा निर्वाचन 2018 के मद्देनजर श्री संजीव कुमार दुबे सहायक आबकारी आयुक्त जिला देवास के निर्देश पर देवास जिले में अवैध मदिरा के संग्रहण, परिवहन एवं अवैध व्यापार पर नियंत्रण हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है, इसी कड़ी में दिनांक 05 नवम्बर 2018 को समस्त वृत्तों में 22 स्थानों पर दबिश देकर कुल दर्ज 16 प्रकरण मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) क के पंजीबद्ध करते हुए कूल 53 पाव देशी मदिरा 152 लीटर कच्ची हाथ भट्टी मदिरा एवं 8265 किलो ग्राम महुआ लहान जप्त कर मोके पर नष्ट किया गया।
इसी कड़ी में दिनांक 05 नवम्बर 2018 श्री एस के सेठ सहायक जिला आबकारी अधिकारी देवास के मार्गदर्शन में मुखबीर सूचना के आधार पर वृत-देवास (ब) प्रभारी श्री महेश पटेल द्वारा कार्यवाही करते हुए इंदोर से देवास की और आ रही एक इंडिका विस्टा कार क्रमांक mp 09 cg 2600 से अवैध रूप से 9 पेटी देशी प्लेन मंदिरा( 72 बल्क लीटर) पकडी । आबकारी टीम को देखकर आरोपी फरार हो गया। मदिरा एवं वाहन जप्त कर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) क, 34 (2) के तहत अज्ञात आरोपी के विरूद्व प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया।
उक्त कार्यवाही में आबकारी उप निरीक्षको में सुश्री राजकुमारी मंडलोई, श्रीमती निधि शर्मा, सुश्री शालिनी सिंह, श्री महेश पटेल, श्री प्रेमनारायण यादव, श्री संदीप सिंह चैहान तथा आबकारी मुख्य आरक्षको में विष्णु प्रसाद कलोसिया, राजाराम रैकवार, आबकारी आरक्षको में बालकृष्ण जायसवाल, गजेंद्र चैहान, राजेश जोशी, गोविंद बड़ावड़िया, दीपक टटवाड़े, कु संगीता यादव एवं नगर सैनिको में बाबी सिंह बेस, अनिल चैहान, अनिल अकोदिया, नीरज यादव एवं नितिन चावडा आदि सम्मिलित थे। उक्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
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