Thursday, 15 November 2018

Dewas - 26 नवंबर को शाम 5 बजे तक ही किया जा सकेगा चुनाव प्रचार | Kosar Express


देवास। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. पाण्डेय ने सभी राजनैतिक दलों तथा अभ्यर्थियों को आदर्श आचरण संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को सायं 5 बजे तक ही चुनाव प्रचार किया जा सकेगा। आमसभा, वाहन, लाउड स्पीकर आदि विभिन्न प्रकार की अनुमतियों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था की गई है। अनुमतियों के लिए ऑनलाइन के साथ ही ऑफलाइन आवेदन भी स्वीकार किए जा रहे हैं। सभाओं के लिए स्थल नियत है। उन्होंने निर्देश दिए कि निर्वाचन व्यय संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। निर्वाचन व्यय पर सतत मॉनिटरिंग की जा रही है।

जिले में 10 लाख 72 हजार 927 मतदाता
बैठक में बताया गया कि दिनांक 9 नवंबर को द्वितीय संक्षिप्त पुनरीक्षण के बाद जिले में कुल 10 लाख 72 हजार 927 मतदाता है। इनमें 1331 सर्विस वोटर है तथा 7 हजार 51 दिव्यांग मतदाता है। जिले में मतदान हेतु कुल 1427 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि ईवीएम मशीनों की कमीशनिंग के लिए विधानसभा वार तिथियां भी निर्धारित कर दी गई है।

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