Friday, 20 April 2018

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी, बच्चों से रेप पर मौत की सजा के लिए POCSO ऐक्ट में संशोधन की प्रक्रिया शुरू

सुप्रीम कोर्ट, पीएम मोदी (फाइल फोटो)

नई दिल्ली 
उन्नाव रेप और कठुआ गैंगरेप कांड के बाद देशभर में पैदा हुए आक्रोश के बीच केंद्र सरकार ने कानून को और सख्त बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 0-12 साल की उम्र के बच्चों से रेप करने के मामलों में सरकार मौत की सजा का प्रावधान करने जा रही है। केंद्र ने शुक्रवार को इस बाबत सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट सौंपी।

केंद्र ने रिपोर्ट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि 0-12 साल के बच्चों से रेप के मामले में POCSO ऐक्ट में संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिससे दोषियों को अधिकतम दंड के तौर पर मौत की सजा दी जा सके। एक जनहित याचिका के जवाब में केंद्र ने यह रिपोर्ट सौंपी। मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी।

आपको बता दें कि उन्नाव रेप कांड में बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर रेप और रेप पीड़िता के पिता की जेल में हत्या करवाने का आरोप लगा है। उन्नाव के माखी गांव की यह घटना पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। विधायक के खिलाफ उन्नाव के बांगरमऊ थाने में एफआईआर दर्ज है। इस केस की जांच सीबीआई कर रही है।

वहीं, कठुआ गैंगरेप का मुद्दा भी अंतरराष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में है। देशभर में पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मामले को शर्मनाक कहा है। उन्होंने कहा, जम्मू में एक बच्ची ऐसी निर्मम हत्या का शिकार हुई, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लंदन में एक कार्यक्रम के दौरान रेप की घटनाओं पर चिंता जताई। उन्होंने ऐसे मामलों पर विपक्ष से राजनीति न करने को कहा। 

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