जोधपुर अदालत ने आसाराम को एक नाबालिग लड़की से रेप मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है. आसाराम के अलावा यौन शोषण मामले में सह आरोपी शरतचंद और शिल्पी को 20-20 साल की सजा सुनाई गई है. यौन उत्पीड़न, मुख्यतौर पर नाबालिग से बलात्कार करने के बिंदुओं पर जिरह के बाद विशेष न्यायाधीश मधुसूदन शर्मा ने जोधपुर सेंट्रल जेल कोर्टरूम में अपना फैसला सुनाया.
जोधपुर सेंट्रल जेल में आज क्या-क्या हुआ
1. नाबालिग से रेप केस में आसाराम के खिलाफ फैसला लिखने में डेढ़ घंटे का वक्त लगा.
2. जोधपुर कोर्ट के जज मधुसूदन शर्मा ने इस केस को गंभीरता को देखते हुए आज लंच भी नहीं किया.
3. आसाराम के खिलाफ सजा लिखने के बाद जज ने खुद एक फिर प्रूफ रीडिंग की, ताकि फैसले की कॉपी में कोई खामी न रहे.
4. प्रूफ रीडिंग के बाद जज ने टाइप किया हुआ फैसले की कॉपी अदालत में पढ़ना शुरू किया, और फिर उम्रकैद की सजा सुनाई.
5. आसाराम ने आज दोपहर का भोजन भी नहीं किया, वे खाना खाने से इनकार कर दिया.
6. जेल में लगी अदालत में दोषी करार दिए जाने के बाद आसाराम के चेहरे पर अचानक तनाव दिखने लगा, उम्रकैद की सजा सुनते ही रोने लगा.
7. दोषी करार दिए जाने से पहले आसाराम राहत के लिए अपनी उम्र की दलील दे रहे थे.
8. पुलिस ने कानून-व्यवस्था का हवाला देकर कोर्ट से आज ही सजा का ऐलान करने की अपील की थी.
9. कोर्ट में आज आसाराम के बचाव में 14 वकील थे, जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से 2 वकील पेश हुए थे.
10. दोषी करार दिए जाने के बाद दोनों वकीलों में सजा को लेकर काफी देर तक बहस हुई.
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