बुधवार, 7 जनवरी 2026

Dewas - कलेक्टर ने देर शाम जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण | Kosar Express



  • साफ सफाई का सुपरविजन नहीं करने पर आरएमओ को नोटिस
  • मेटरनिटी वार्ड में ड्यूटी चार्ट नहीं लगाने पर मैट्रन को नोटिस देने के निर्देश 

देवास। कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने बुधवार देर शाम को जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने इमरजेंसी, मेटरनिटी वार्ड, एसएनसीयू, पार्किंग स्थल का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर ने मेटरनिटी वार्ड में निरीक्षण के दौरान मरीजों से उपचार, सुविधाओं और समस्याओं के संबंध में चर्चा की तथा अस्पताल प्रबंधन को आवश्यक सुधार करने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने पूर्व में दिए निर्देश के अनुसर ड्यूटी चार्ट ना लगाने पर मैट्रन को नोटिस देने के निर्देश दिए। उन्होंने ड्यूटी चार्ट लगाने के निर्देश भी दिए।


कलेक्टर ने एंबुलेंस संचालन के लिए आ रही समस्याओं के निराकरण एवं बेहतर एंबुलेंस सेवाएं देने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर ने जिला अस्पताल के निरीक्षण के दौरान एसएनसीयू वार्ड का निरीक्षण किया एवं एसएनसीयू वार्ड में खराब वेंटिलेटर को ठीक करने के निर्देश दिए।


कलेक्टर ने जिला अस्पताल में साफ–सफाई का सुपरविजन नहीं करने पर आरएमओ को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने गार्ड व्यवस्था के सम्बन्ध में भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुराने टीबी वार्ड एवं अन्य क्षतिग्रस्त बिल्डिंग को पीडब्ल्यूडी के साथ निरीक्षण कर डिस्मेंटल करने की कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने नर्सिंग हॉस्टल में खाने के टेंडर खुलवाने के निर्देश दिए। उन्होंने एंबुलेंस को पार्किंग की जगह हॉस्पिटल के सामने खड़े करने के निर्देश दिए। निजी और शासकीय एंबुलेंस पर वाहन चालक का नाम और नंबर लिखने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान संयुक्त कलेक्टर अंशु जावला, तहसीलदार सपना शर्मा, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, डॉक्टर सहित अन्य संबंधित उपस्थित थे।

रविवार, 4 जनवरी 2026

देवास जिले के संपूर्ण क्षेत्र के लिए कलेक्टर ने प्रतिबंधात्मक आदेश किये जारी | Kosar Express

 



  • जिले में मकानों, दुकानों एवं अन्य घरेलू काम के लिए रखने वाले नौकरों की जानकारी स्वामी को संबंधित थाने पर देना अनिवार्य
  • सार्वजनिक स्थानों पर धारदार या अन्य हथियार, आग्नेय शस्त्र, हॉकी, डण्डा, रॉड इत्यादि लेकर चलना प्रदर्शन करना प्रतिबंधित
  • जिले कोई भी सक्षम अधिकारी की अनुमति बिना टेंट, पांडाल आदि का स्थाई या अस्थाई निर्माण नहीं करेगा

देवास। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ऋतुराज सिंह ने जन सामान्य के हित/जानमाल की सुरक्षा तथा लोकशांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(1)(2) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए देवास जिले के संपूर्ण क्षेत्र के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किये है।


जारी आदेश अनुसार कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य पक्ष सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के धारदार या अन्य हथियार, आग्नेय शस्त्र, हॉकी, डण्डा, रॉड इत्यादि लेकर नहीं चलेगा अथवा दुरूपयोग नहीं करेगा और न ही प्रदर्शन करेगा। कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य पक्ष सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी स्थान पर सभा, धरना प्रदर्शन, जुलूस, रैली, सार्वजनिक कार्यक्रम आदि का आयोजन नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति संस्था, समूह या अन्य पक्ष सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना डी.जे./ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं करेगा। प्रत्येक को म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 तथा The Noise Pollution (Regulation and Control) Rule 2000 एवं ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) (संशोधन) नियम, 2010 के प्रावधानों का पूर्ण पालन करना आवश्यक होगा।


कोई व्यक्ति संस्था, समूह या अन्य कोई भी धरना, जुलूस, प्रदर्शन, सभा या रैली आदि में एसिड, पेट्रोल, केरोसिन आदि ज्वलनशील पदार्थ अपने पास नहीं रखेगा या लेकर नहीं चलेगा या उपयोग नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति संस्था समूह या अन्य किसी भी स्थान पर किसी भी प्रयोजन हेतु सक्षम अधिकारी की अनुमति बिना टेंट, पांडाल आदि का स्थाई या अस्थाई निर्माण नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य पक्ष किसी भी सड़क, रोड, रास्ता हाईवे, आदि पर एकत्रित होकर यातायात में व्यवधान नहीं करेंगे या किसी अन्य प्रकार से कोई रुकावट उत्पन्न नही करेंगे या किसी व्यक्ति को आने जाने एवं उसके कार्य करने से नहीं रोकेंगे। कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या ग्रुप एडमिन या अन्य सोशल मीडिया/इलेक्ट्रॉनिक संसाधन जैसे मोबाइल, कम्प्यूटर, फेसबुक, ई-मेल, व्हाट्सएप्प एवं अन्य प्रकार के संचार साधनों पर किसी दल, धर्म, जाति, सम्प्रदाय, संस्था, व्यक्ति विरोधी एवं आमजन की भावना भड़काने वाले अथवा किसी को बुरा लगने या आहत करने वाले व कानून व्यवस्था की विपरीत स्थिति निर्मित करने वाले आपत्तिजनक मैसेज/चित्र/कमेंट/बैनर/पोस्टर आदि अपलोड नहीं करेगा/प्रदर्शित नहीं करेगा।


किरायेदार, होटल, लॉज, रेनबसेरा, धर्मशाला आदि में रुकने वाले व्यक्तियों के संबंध में भी दिए आदेश

कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने जिले में किरायेदार, होटल, लॉज, रेनबसेरा, धर्मशाला आदि में रुकने वाले व्यक्तियों के संबंध में भी दिए आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश अनुसार जिले के प्रत्येक मकान / दुकान मालिक एवं किसी घरेलू नौकर के स्वामी के लिए यह आवश्यक होगा कि जब भी वे नए किराएदार को मकान किराए पर दे अथवा ऐसा कोई घरेलू नोकर रखे तत्संबंधी सूचना संबंधित पुलिस थानों में अनिवार्य रूप से देना सुनिश्चित करें। सूचना का प्रारूप संबंधित थानों से प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे मकान मालिकों अथवा ऐसे घरेलू नौकर के स्वामियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर उन व्यक्तियों के चरित्र सत्यापन पुलिस विभाग द्वारा कराए जाए। व्यावसायिक कर्मचारियों की सूचना संबंधित मालिक द्वारा थाने पर देने के उपरांत ही उन्हें रखा जावे। साथ ही आई.डी. प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाये। निजी छात्रावासों में रह रहे छात्र एवं छात्राओं की सूचना संबंधित थाने में दी जाए तथा उनके आई.डी.प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाये।


होटल, लॉज, रेनबसेरा, धर्मशाला आदि में रूकने वाले व्यक्तियों से पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लिया जाए एवं ठहरने वाले व्यक्तियों की सूची दिन-प्रतिदिन की जानकारी से संबंधित थाना प्रभारी को अवगत कराएं। भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों/ कारीगरों की सूचना ठेकेदार द्वारा थाने पर देने के उपरांत ही उन्हें काम पर रखा जाए। ऑनलाइन शॉपिंग / होम डिलेवरी / कोरियर का कार्य करने वाली कंपनियों के व्यक्ति जो घर-घर जाकर पार्सल वितरित करते है कि उनकी जानकारी संबंधित कंपनी द्वारा थाने पर दी जाए तथा उनके आई.डी.प्रूफ आवश्यक रूप से लिए जाये। रपा सेंटर, मसाज सेंटर, ब्यूटी पार्लर पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की जानकारी थाने में दी जाए तथा उनके आई.डी.प्रूफ आवश्यक रूप से लिये जाये। प्राईवेट सुरक्षा एजेंसी के लिए नियुक्त किए गए गार्ड की जानकारी थाने पर दी जायें तथा उनके आई.डी. प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाये। विदेशी व्यक्तियों के ठहरने के संबंध में सूचना संबंधित थाना को दी जावे।


जिले में शांति-कानून व्यवस्था तथा आमजन की सुरक्षा व सुविधा में संलग्न और शासकीय कर्तव्य पर उपस्थित एवं ड्यूटीरत पुलिसकर्मियों/पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों के लिए यह निर्देश लागू नहीं होंगे। कानून एवं शांति व्यवस्था बनाएं रखने हेतु इन्हें आवश्यक वैधानिक छूट प्राप्त होगी। आवश्यक होने पर जिले में पदस्थ अनुविभागीय दण्डाधिकारीगण अपने-अपने क्षेत्र में संबंधित नगर पुलिस अधीक्षक/अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) से परामर्श कर आवश्यक प्रतिबंध/शर्तों पर किसी कार्यक्रम की अनुमति प्रदान करने हेतु अधिकृत रहेंगे। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है, अपने अनुभाग क्षेत्र में संबंधित एसडीएम/एसडीओ (पी) आदेश का पालन सुनिश्चित कराएंगे। यह आदेश 02 माह तक प्रभावशील रहेगा।

शनिवार, 3 जनवरी 2026

Dewas - इटावा में चाकूजाबी करने वाले आदतन अपराधियों पर रासुका की कार्यवाही, दो आरोपी गिरफ्तार | Kosar Express


देवास। पुलिस अधीक्षक देवास पुनीत गेहलोद द्वारा जिले में आदतन अपराधियों की सतत निगरानी रखते हुए उनके द्वारा अपराध घटित करने पर तत्काल गिरफ्तारी कर सख्त कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में थाना सिविल लाईन क्षेत्रान्तर्गत लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने वाले आदतन बदमाश गोरीशंकर पिता कपील पाटीदार उम्र 22 वर्ष निवासी गोपाल नगर ईटावा देवास एवं गोलू उर्फ मनोज उर्फ पार्षद पिता राजेन्द्र शर्मा उम्र 25 वर्ष निवासी गोपाल नगर ईटावा देवास के विरुद्ध लगातार चाकूबाजी एवं गंभीर अपराध घटित किए जाने की जानकारी प्राप्त हुई। आरोपियों द्वारा क्षेत्र में आमजन में भय का वातावरण निर्मित किया जा रहा था। जिस पर से आरोपियों के विरूद्ध थाना सिविल लाईन पर अपराध क्रमांक 02/2026 धारा 296, 119(1), 115(2), 351(3), 3(5) BNS एवं अपराध क्रमांक 05/2026 धारा 109, 296, 115(2), 119(1), 351(3), 3(5) BNS का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया जाकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) जयवीर सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक देवास सुमित अग्रवाल के निर्देशन में थाना प्रभारी सिविल लाईन निरीक्षक हितेश पाटिल के नेतृत्व में विवेचना के दौरान आरोपियों की आपराधिक प्रवृत्ति, लगातार अपराधों में संलिप्तता एवं सार्वजनिक शांति के लिए गंभीर खतरा पाए जाने पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही प्रस्तावित की गई। सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरांत दोनों आरोपियों को रासुका के तहत विधिवत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।


गिरफ्तार आरोपीः

01.गौरीशंकर पिता कपील पाटीदार उम्र 22 वर्ष निवासी गोपाल नगर ईटावा देवास

02.गोलू उर्फ मनोज उर्फ पार्षद पिता राजेन्द्र शर्मा उम्र 25 वर्ष निवासी गोपाल नगर ईटावा देवास

शुक्रवार, 26 दिसंबर 2025

Dewas - घर में आगजनी की साजिश रचने वाला सलमान लाला का समर्थक मास्टरमाइंड कार्तिक उर्फ वैभव चंदेल गिरफ्तार | Kosar Express

 



देवास पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने घर में पेट्रोल डालकर आगजनी कराने की सनसनीखेज वारदात का खुलासा करते हुए इस पूरे मामले के मुख्य मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी कार्तिक उर्फ वैभव चंदेल को धर दबोचा है, जो लंबे समय से फरार चल रहा था।


यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक देवास पुनीत गेहलोद के निर्देशन में की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) जयवीर सिंह भदौरिया एवं नगर पुलिस अधीक्षक देवास सुमित अग्रवाल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक शशिकांत चौरसिया के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने इस मामले को सुलझाया।


घटना 5 अक्टूबर 2025 की है, जब फरियादी परिवार सहित घर से बाहर गया हुआ था। इसी दौरान अज्ञात बदमाशों ने सूने मकान में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आगजनी में तीन मोटरसाइकिलें, किराने का सामान, कैमरा सहित घरेलू सामग्री पूरी तरह जलकर खाक हो गई। आग इतनी भीषण थी कि ऊपरी मंजिल पर किरायेदार फंस गए, जिन्हें फायर ब्रिगेड और पुलिस की तत्परता से सुरक्षित बाहर निकाला गया। यदि समय रहते राहत नहीं मिलती, तो बड़ा हादसा हो सकता था।


मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर तंत्र के आधार पर जांच तेज की। जांच में सामने आया कि यह वारदात इंदौर में हुए पुराने विवाद का बदला लेने के लिए कराई गई थी। पूरी साजिश कार्तिक उर्फ वैभव चंदेल ने रची थी, जिसने खुद मौके पर न जाकर अपने साथियों के जरिए आगजनी करवाई।


पुलिस पहले ही इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, जिनमें दो नाबालिग भी शामिल हैं। वहीं मुख्य षड्यंत्रकारी कार्तिक लगातार फरार था, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।


गिरफ्तार आरोपी का विवरण:

कार्तिक उर्फ वैभव चंदेल, पिता दीपक चंदेल, उम्र 22 वर्ष

निवासी – कालिंदी गोल्ड कॉलोनी, इंदौर


पुलिस के अनुसार आरोपी आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ मारपीट एवं हत्या के प्रयास जैसे चार गंभीर आपराधिक प्रकरण पहले से दर्ज हैं। आरोपी का संबंध कुख्यात बदमाश सलमान लाला से भी बताया जा रहा है।


देवास पुलिस का स्पष्ट संदेश है— अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास। ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत ऐसे शातिर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

देवास में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, 60 हजार की रिश्वत लेते केंद्रीय अधिकारी रंगे हाथों गिरफ्तार | Kosar Express

 



देवास। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, केंद्रीय विद्यालय, बीएनपी, देवास को 60,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गुरुवार को गिरफ्तार किया।


सीबीआई ने यह केस 23 दिसंबर को एक लिखित शिकायत के आधार पर दर्ज किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट ने सिक्योरिटी और मैनपावर सर्विस देने से जुड़े बिल क्लियर करने के लिए 60,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी।


सीबीआई ने गुरुवार को जाल बिछाकर आरोपी को बैंकिंग चैनल के ज़रिए 60,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। बाद में, आरोपी को गिरफ्तार कर शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया, जिसमें 3 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है। आगे की कार्रवाई जारी है।


देवास: नेमावर में नर्मदा के पुराने पुल से युवक ने छलांग लगाकर की आत्महत्या | Kosar Express


देवास। जिले के नेमावर में शुक्रवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई। नर्मदा नदी के पुराने पुल से हरदा जिले के एक युवक ने छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई।


प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, युवक को पुल से कूदते देख आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाया। इसके बाद स्थानीय तैराकों और गोताखोरों ने नदी में उसकी तलाश शुरू की। सूचना मिलने पर नेमावर पुलिस भी मौके पर पहुंची। काफी देर तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद युवक को नदी से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।


ये भी पढ़ें- देवास में 7 करोड़ से ज्यादा की साइबर ठगी करने वाले 12 आरोपी गिरफ्तार, पढ़ें पूरी खबर और जानें आरोपियों के नाम


मृतक की पहचान 30 वर्षीय गणेश पुत्र गोकुलप्रसाद राठौर निवासी ग्राम छोटी हरदा, जिला हरदा के रूप में हुई है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। युवक द्वारा छलांग लगाने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस परिजनों के बयान और अन्य तथ्यों के आधार पर जांच कर रही है।

वहीं, शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने के दौरान अपनाए गए तरीके पर विवाद खड़ा हो गया। नर्मदा घाट पर मौजूद लोगों का आरोप है कि शव को ट्रैक्टर-ट्रॉली में रखकर ले जाया गया और ट्रॉली पर मौजूद लोगों ने शव को घसीटते हुए आगे किया। इस दृश्य को देखकर लोगों ने नाराजगी जताते हुए इसे अमानवीय और असंवेदनशील बताया।

बुधवार, 17 दिसंबर 2025

देवास में 7 करोड़ से ज्यादा की साइबर ठगी करने वाले 12 आरोपी गिरफ्तार, पढ़ें पूरी खबर और जानें आरोपियों के नाम | Kosar Express

 


  • “ऑपरेशन सायबर” के तहत कोतवाली पुलिस की बड़ी सफलता
  • स्थानीय जनता को प्रलोभन देकर उनके खाते खरीदने के उपरांत उनका प्रयोग सायबर फ्रॉड की ठगी राशि के हस्तांतरण में मदद करने वाले संगठित गिरोह का पर्दाफाश
  • मात्र 03 माह में 78 बैंक खातों के माध्यम से करोड़ों रुपये की सायबर ठगी जिसमें लगभग 7.5 करोड़ आंशिक रुपये का लेन–देन सामने आया
  • 12 आरोपी गिरफ्तार
  • NCRP पोर्टल पर की गई सतत मॉनिटरिंग से मिली अहम सूचनाएं
  • थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 897/2025 धारा 318(4),316(2) बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध

देवास। थाना कोतवाली देवास पर फरियादी रवि पिता अशोक चौहान उम्र 38 वर्ष निवासी 31/1 भवानी सागर देवास हाल मुकाम गोपाल नगर इटावा जिला देवास द्वारा थाना कोतवाली में आवेदन प्रस्तुत कर बताया गया कि उसके नाम से खुलवाए गए बैंक खाते, एटीएम कार्ड, पासबुक एवं चैकबुक का धोखाधड़ी पूर्वक दुरुपयोग किया गया है। उक्त शिकायत को गंभीरता से लेते हुए देवास पुलिस द्वारा चलाए जा रहे "ऑपरेशन सायबर" के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक पुनीत गेहलोद द्वारा प्रभावी कार्यवाही हेतू निर्देषित किया गया था जिस पर से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) जयवीर सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक सुमित अग्रवाल के निर्देशन में थाना प्रभारी कोतवाली श्यामचन्द्र शर्मा के नेतृत्व में एवं जिला सायबर सेल द्वारा विशेष पुलिस टीम का गठन किया। उक्त सायबर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए कुल 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उक्त सायबर ठग स्थानीय जनता से उनके बैंक खाते चंद रूपये देकर उन बैंक खातो का उपयोग देश के विभिन्न के क्षेत्रो के नागरिकों से हुये सायबर ठगी के पैसो के लेनदेन के लिए करते थे, इस संबध में अभी तक की जांच में कुल 78 बैंक खातो की जानकारी संबधित बैंक से प्राप्त करते उक्त खातो में सायबर ठगी का करोडो रूपयो का लेन-देन हुआ है अन्य राज्यो के आवेदको द्वारा भी उक्त बैंक खातो की शिकायत NCRP पोर्टल पर की गई है जिनमें करोडो रूपयो की सायबर ठगी होना एवं उक्त खातो में सायबर ठगी की राशि का आंशिक भाग प्राप्त हुआ है। आरेापीगणो के विरूद्व थाना कोतवाली देवास पर अपराध क्रं. 897/2025 धारा 318(4),316(2) बीएनएस का प्रकरण पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया है। 


वारदात का तरीका

आरोपी इरशाद एवं आशीम द्वारा स्थानीय जनता को प्रलोभन देकर युको बैंक एवं बैंक ऑफ महाराष्ट्र में नए खाते खुलवाए जाते थे। खाता खुलवाने के उपरांत खाताधारकों से पासबुक, एटीएम कार्ड एवं सिम प्राप्त कर इन्हें आरोपी अकबर व हर्ष को बेचा जाता था। अकबर व हर्ष के द्वारा BINANCE एवं BYBIT एप्लिकेशन के माध्यम से डिजिटल करेंसी खरीदते थे। उसके उपरांत उक्त डिजिटल करेंसी को टेलीग्राम पर काफी महेंगे दामों पर सायबर ठगों को बेचा जाता था और सायबर ठगों से प्राप्त बढी धनराशि के उपयोग देवास से खरीदे गया खातों में पैसा ट्रांसफर कराया जाता था। अकबर और हर्ष को भलीभाति यह ज्ञान था कि बाजार मुल्य से अत्याधिक राशि पर डिजिटल करेसी खरीदने वाले सायबर ठगी का पैसे उसमे इस्तमाल करते है।इसी वजह से खाते होल्ड होने से पहले यह गिरोह राशि ट्रांसफर होते ही तत्काल कैश विथड्राल कर लेता था। गिरोह ने अधिकांश खाते बैंक ऑफ महाराष्ट्र एवं युको बैंक मे भी इसी कारण खुलवाये थे क्योकि इन बैंको मे प्रतिदिन की विड्रॉल लिमिट अन्य बैंको की अपेक्षा अधिक थी।


गिरफ्तार आरोपीः

ठगी करने वाले आरोपी के नामः

1.मो. इरशाद पिता असलम शेख उम्र 35 साल निवासी 68 GDC कालेज के सामने इटावा

2.आसिम पिता आमीन शेख उम्र 30 साल निवासी 114 पुष्पकुंज कालोनी इटावा

3.हर्ष पिता दिनेश प्रजापति उम्र 23 साल निवासी 88 पुष्पकुंज कालोनी इटावा देवास

4.अकबर पिता शमशुददीन खान उम्र 23 साल निवासी ग्राम जामगोद नई आबादी देवास

5.मोईन पिता अंसार खान उम्र 22 साल निवासी 2/8 नई आबादी देवास

6.साहिल अली पिता सराफत अली उम्र 22 साल निवासी 195 विनायक नगर इटावा देवास

7.मोईन उर्फ मोनु पिता रउफ खान उम्र 23 साल निवासी 198 विनायक नगर इटावा देवास


खाता बेचने वाले आरेापी के नामः

1.आफरीन पिता जाकीर अब्बासी उम्र 28 साल निवासी कर्मचारी कालोनी देवास

2.रेहान शेख पिता ईरफान शेख उम्र 20 साल निवासी 21 कर्मचारी कालोनी देवास

3.रेहान पिता जाहीद नागौरी उम्र 18 साल निवासी पुष्पकुंज कालोनी देवास

4.इस्तियाक पिता इकबाल शेख उम्र 32 साल निवासी पुष्पकुंज कालोनी इटावा देवास

5.तालिब पिता जानिब शेख उम्र 28 साल निवासी पुष्पकुंज कालोनी इटावा जिला देवास


जप्त मश्रुका: 

• 01 सुजुकी एक्सेस स्कूटी

• बैंक ऑफ महाराष्ट्र की 05 किट

• युको बैंक की 01 किट

• वोडाफोन–आइडिया की 02 सिम

• 78 बैंक खाते जिसमे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के 71 एवं युको बैंक के 07 खाते


देवास पुलिस की आमजनों से अपील करती हैं कि- 

1. कुछ रूपयों के लालच में किसी के कहने पर ना ही बैंक खाता खुलवाए और ना ही अपने बैंक खातो का उपयोग किसी अन्य व्यक्ति को करने दे।

2. अपनी बैंक पासबुक, एटीएम, सिम कार्ड व पर्सनल जानकारी किसी भी अन्य व्यक्ति से साझा न करे। 

3. POS मशीन संचालक किसी अनजान व्यक्ति से कमीशन के लालच में अपनी POS मशीन का दुरूपयोग न करने दे।

 

सराहनीय कार्यः

उक्त सराहनीय कार्य में थाना प्रभारी कोतवाली श्यामचंद्र शर्मा, उनि जीवन भिण्डोरे, प्रआर सुनील देथलिया, हेमंत डाबी, रवि गरोड़ा, आर नवीन देथलिया, सुजीत, वैभव, मनीष देथलिया एवं सायबर सेल टीम से प्रआर सचिन चौहान, शिवप्रताप सिंह, गितिका कानुनगो, मआर आरती सिंह, नैना खान, निशा पाटोरिया, आर मोनु राणावत, राहुल बडोले की सराहनीय भूमिका रही