सोमवार, 25 अगस्त 2025

Dewas - देवास जिला जेल में बड़ी लापरवाही, फर्जी दस्तावेज़ के सहारे जेल में बंद परिचित से मिलने पहुंचा जिला अस्पताल का कर्मचारी | Kosar Express

 


देवास। जिला जेल में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया, जब जिला अस्पताल में पदस्थ कर्मचारी ने फर्जी दस्तावेज़ के सहारे जेल में प्रवेश कर लिया।


सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी का नाम सुरेश शिंदे है, जो जिला अस्पताल की स्थापना शाखा में कार्यरत है। शिंदे सोमवार को जेल में अपने एक परिचित से मुलाकात करने पहुंचा था। इस दौरान उसने जेल के कर्मचारियों को एक फर्जी कार्यालय आदेश पत्र दिखाकर जेल परिसर में प्रवेश किया।


जेल कर्मचारियों की सतर्कता से मामला उजागर हो गया और शिंदे को मौके पर ही रोक लिया गया। इसके बाद जेल परिसर में हड़कंप मच गया।


सूत्रों के मुताबिक, जेल अधीक्षक हिमानी मनवारे और जेलर अनिल दुबे पर मामले को दबाने के आरोप भी लग रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस प्रकरण को दबाने के लिए पैसों का लेनदेन करने की कोशिश की गई।


इस घटना को लेकर मीडिया कर्मियों ने भी जेल प्रशासन से जानकारी लेने का प्रयास किया, लेकिन जेल अधीक्षक और जेलर दोनों ने न तो फोन रिसीव किए और न ही कोई प्रतिक्रिया दी।


अब देखना यह होगा कि इस मामले की जांच किस स्तर तक जाती है और दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है।

शुक्रवार, 22 अगस्त 2025

Dewas - नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर ले जाकर बलात्कार करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास | Kosar Express

 

देवास। पुलिस अधीक्षक पुनीत गेहलोद द्वारा जिले में ''ऑपरेशन संकल्प'' की शुरुआत की गई हैं, जिसके अंतर्गत पुलिस विवेचना को अधिक से अधिक पेशेवर एंव वैज्ञानिक बनाकर समयावधि में अभियोग पत्र माननीय न्यायालय पेश करने पर जोर दिया जा रहा हैं। साथ ही न्यायालय द्वारा विचारण के दौरान जारी समस्त आदेशिकाओं समंन एंव वारंट की प्राथमिकता से तामिली करवाई जा रही हैं ताकि गंभीर प्रकरणों में जल्द से जल्द न्यायालयीन निर्णय प्राप्त कर पीड़ित को न्याय दिलाया जा सके। गंभीर अपराधों में दोषसिद्धि होने पर स्वयं पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रकरण के विवेचक, पैरवीकर्ता एवं संपूर्ण टीम को पुरस्कृत किया जा रहा हैं जिसके चलते पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ा हैं एवं लगातार गंभीर अपराधों में दोषसिद्धि प्राप्त करने में देवास पुलिस सफल रहीं हैं।


इसी तारतम्य में ''ऑपरेशन संकल्प'' के तहत दिनांक 13.09.2023 को थाना उदयनगर पर फरियादी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि आरोपी भीमसिंह पिता पुनिया डाबर उम्र 22 वर्ष ग्राम सातभाईपूरा पोटला थाना उदयनगर उसकी नाबालिग बालिका को उसके घर से बहला फुसलाकर ले गया एवं उसकी मर्जी के बिना उसके साथ बलात्संग कारित किया। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना उदयनगर पर अपराध क्रमांक 317/23 दिनांक 13.09.2023 धारा 363,366 (क),376(2)(n),376(3)भादवि 5L/6 पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की विवेचना उप निरीक्षक राकेश कुमार सिंह के द्वारा की जाकर दिनांक 01.12.2023 को आरोपी को गिरफ्तार किया गया । प्रकरण की विवेचना पूर्ण होने पर चालान क्रमांक 381/2023 दिनांक 28.12.2023 को तैयार किया गया। दिनांक 30.1.2024 को प्रकरण का चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया।


प्रकरण के माननीय न्यायालय में विचारण के दौरान माननीय न्यायालय द्वारा जारी समस्त आदेशिकाओं की तामीली समय से कराई गई। प्रकरण की पैरवीकर्ता अतिरिक्त लोक अभियोजक अखिलेश मंडलोई द्वारा अभियोजन की सटीक पैरवी एवं उक्त प्रकरण में विवेचक की उत्कृष्ट विवेचना के फलस्वरूप माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री एस.आर.सीनम न्यायालय बागली ने आरोपी भीमसिंह पिता पुनिया डाबर उम्र 22  वर्ष ग्राम सातभाईपूरा पोटला थाना उदयनगर द्वारा अभियोक्त्री को विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षता से सहमति के बिना ले जाकर व्यपहरण कर उसकी सहमति के बिना बलात्संग कारित कर प्रवेशन लैंगिक हमला कारित करने के संबंध में आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास एवं ₹12,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।   


प्रकरण मे कोर्ट मोहर्रिर के रुप में आरक्षक 198 महेंद्र सिंह मंडलोई,कोर्ट मुंशी के रुप में आरक्षक 736 मगन बामनिया एवं वारंट मुंशी के रुप में आरक्षक 716 प्रताप परिहार द्वारा कार्य किया गया।

गुरुवार, 7 अगस्त 2025

Dewas - सिर पर हथौड़ा मारकर हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास | Kosar Express

 


देवास। ''ऑपरेशन संकल्प'' के तहत दिनांक 25.06.2024 को थाना सिविल लाईन पर फरियादी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि आरोपी सचिन पिता मुन्नालाल परमार उम्र 20 साल निवासी त्रिवेणी नगर देवास द्वारा मृतक के सोने के दौरान रात के समय हथोड़े से सर पर वार कर उसकी हत्या कर दी । रिपोर्ट पर से थाना सिविल लाईन पर अपराध क्रमांक 352/2024 दिनांक 25.06.2024 धारा 302 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । प्रकरण की विवेचना निरीक्षक ओ.पी.अहीर के द्वारा की जाकर दिनांक 26.06.2024 को आरोपी को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण की विवेचना पूर्ण होने पर चालान क्रमांक 336/2024 दिनांक 20.08.2024 को तैयार किया गया। दिनांक 03.09.2024 को प्रकरण का चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया।


प्रकरण के माननीय न्यायालय में विचारण के दौरान माननीय न्यायालय द्वारा जारी समस्त आदेशिकाओं की तामीली समय से कराई गई। प्रकरण की पैरवीकर्ता जिला सहायक लोक अभियोजक जयंती पौराणिक द्वारा अभियोजन की सटीक पैरवी एवं उक्त प्रकरण में विवेचक की उत्कृष्ट विवेचना के फलस्वरूप माननीय सत्र न्यायाधीश अजय प्रकाश मिश्र ने आरोपी सचिन पिता मुन्नालाल परमार उम्र 20 साल निवासी त्रिवेणी नगर देवास को मृतक को सोते समय हथोड़े से सर पर वार कर जान से मार देने के संबंध में आजीवन सश्रम कारावास एवं 1,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।    


प्रकरण मे कोर्ट मोहर्रिर के रुप में आरक्षक 997 भरत भाटी,कोर्ट मुंशी के रुप में आरक्षक 59 राजकुमार कुमारिया एवं वारंट मुंशी के रुप में आरक्षक 280 गौरव पिरोनिया द्वारा कार्य किया गया। 


शुक्रवार, 1 अगस्त 2025

Dewas - रसूलपुर बायपास ब्रिज निर्माण कार्य 2 महीने से बंद, जनता परेशान, पुरानी व्यवस्था अनुसार यातायात शुरू करने की मांग | Kosar Express

 


देवास। रसूलपुर बायपास चौराहे पर निर्माणाधीन ब्रिज का कार्य लगभग दो माह से पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है। निर्माण कार्य की जिम्मेदारी संभालने वाले ठेकेदार द्वारा न केवल कार्य बंद कर दिया गया है, बल्कि मजदूरों को भी हटा लिया गया है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रिज का निर्माण कार्य फिलहाल शीघ्र शुरू नहीं होने वाला। पूर्व की भांति यातायात शीघ्र चालू कराए जाने की मांग को लेकर शहर कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग देवास का प्रतिनिधि मण्डल शुक्रवार को जिला कलेक्टर से मिला एवं कमेटी अध्यक्ष शाहिद शेख (गोलु हाजी) की अध्यक्षता में ज्ञापन दिया। ज्ञापन का वाचन करते हुए विधानसभा प्रभारी सलमान बैग ने बताया कि ब्रिज निर्माण के कारण आमजन को वैकल्पिक मार्ग से दो किमी घूमकर यात्रा करनी पड़ रही है, जो शुभम वेयरहाउस ब्रिज के नीचे से होकर गुजरता है। यह मार्ग काफी असुविधाजनक और असुरक्षित है, विशेष रूप से स्कूल-कॉलेज जाने वाले छात्रों, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए काफी चिंतनीय है। कई लोग ब्रिज के नीचे से होकर जाने की बजाय बीच रास्ते से पार करने का प्रयास करते हैं, जिससे दुर्घटनाएं हो रही हैं। कुछ लोग पहले ही हादसों का शिकार हो चुके हैं। वहीं, देवास से इंदौर इलाज के लिए रेफर किए जाने वाले मरीजों को भी जाम और रास्ते की खराब स्थिति के कारण समय पर उपचार नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनकी जान को खतरा बना रहता है। कांग्रेस कमेटी ने प्रशासन से मांग की है कि यदि ब्रिज निर्माण कार्य तत्काल प्रारंभ नहीं हो सकता, तो पूर्व की व्यवस्था अनुसार सामान्य मार्ग से यातायात बहाल किया जाए, जिससे दुर्घटनाओं को रोका जा सके और आमजन को राहत मिल सके। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष एड. एआर शेख, परवेज शेख, हाजी मुद्दसर अली, रियाज नागोरी, सोहेल अली अली, राजेन्द्र बेदी, तोसिफ पठान सहित कांगे्रस कार्यकर्ता उपस्थित थे।

गुरुवार, 24 जुलाई 2025

Dewas - सामूहिक बलात्कार करने वाले 7 आरोपियों को उम्र कैद की सजा | Kosar Express

 

देवास। ''ऑपरेशन संकल्प'' के तहत दिनांक 29.06.2022 को थाना कांटाफोड़ पर फरियादी ने आकर रिपोर्ट दर्ज करवाई कि दिनांक 28.06.2022 को जब वह अपने खेत पर गई थी तो आरोपी सोनू पिता लखन बघेल उम्र 20 साल निवासी ग्राम जबलपुर थाना कांटाफोड़ मेरे पास आया ओर पानी का पुछा मेरे द्वारा पीछे मुड़ने पर आरोपी सोनू ने मेरा मुंह अपने हाथ से दबाकर मेरे दुपट्टे से मेरा मुंह बांधकर मुझे जंगल मे ले गया एवं अपने साथीगण अनिल पिता उमेन सिंह बछानिया उम्र 20 साल, रामवतार पिता फुलिसंह बछानिया उम्र 19 साल, राहुल पिता उमेन सिंह बछानिया उम्र 27 साल, लक्ष्मण पिता सुखराम सोलंकी उम्र 30 साल, गौरव पिता लखन उम्र 21 साल निवासीगण ग्राम जबलपुर थाना कांटाफोड़ जिला देवास एवं गोविंद पिता राधेश्याम उम्र 19 साल निवासी ग्राम आबादी आरक्षी केन्द्र कांटाफोड़ जिला देवास के साथ मिलकर सामूहिक बलात्संग किया एवं जान से मारने की धमकी दी । रिपोर्ट पर से थाना कांटाफोड़ में अपराध क्रमांक 217/2022 दिनांक 29.06.2022 धारा 376(2)(एन),376(डी),506,34,120 बी भादवि 5 L/6,5G/6 पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । प्रकरण की विवेचना निरीक्षक महेन्द्र सिंह गौड़ के द्वारा की जाकर दिनांक 30.06.2022 को आरोपी को गिरफ्तार किया गया । प्रकरण की विवेचना पूर्ण होने पर चालान क्रमांक 192/2022 दिनांक 06.08.2022 को तैयार किया गया । दिनांक 28.10.2022 को प्रकरण का चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया । 


प्रकरण के माननीय न्यायालय में विचारण के दौरान माननीय न्यायालय द्वारा जारी समस्त आदेशिकाओं की तामीली समय से कराई गई । प्रकरण की पैरवीकर्ता विशेष लोक अभीयोजक  नरेश चरावंडे द्वारा अभियोजन की सटीक पैरवी एवं उक्त प्रकरण में विवेचक की उत्कृष्ट विवेचना के फलस्वरूप माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश डी.एस मण्डलोई न्यायालय कन्नौद ने आरोपीगण सोनू पिता लखन बघेल उम्र 20 साल निवासी ग्राम जबलपुर थाना कांटाफोड़, अनिल पिता उमेन सिंह बछानिया उम्र 20 साल, रामवतार पिता फुलिसंह बछानिया उम्र 19 साल, राहुल पिता उमेन सिंह बछानिया उम्र 27 साल, लक्ष्मण पिता सुखराम सोलंकी उम्र 30 साल, गौरव पिता लखन उम्र 21 साल निवासीगण ग्राम जबलपुर थाना कांटाफोड़ जिला देवास एवं गोविंद पिता राधेश्याम उम्र 19 साल निवासी ग्राम आबादी आरक्षी केन्द्र कांटाफोड़ जिला देवास द्वारा फरियादी की सहमति के बिना सामूहिक बलात्संग कारित कर संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में सभी आरोपीगण को आजीवन सश्रम कारावास एवं 10,000-10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

बुधवार, 23 जुलाई 2025

Dewas - नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाकर उसके साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा | Kosar Express

 

देवास। ''ऑपरेशन संकल्प'' के तहत दिनांक 05.12.2023 को थाना कोतवाली पर फरियादी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि आरोपी सचिन पिता राजेश मालवीय उम्र 19 साल निवासी 100,सर्वोदय नगर देवास फरियादी की नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले गया एवं उसकी मर्जी के बिना उसके साथ खोटा काम किया । रिपोर्ट पर से थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 1084/2023 दिनांक 05.12.2023 धारा 363,366,376(3),376(2) (N) IPC,3/4(2),5(L)/6  POCSO Act का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । प्रकरण की विवेचना उपनिरीक्षक रमनदीप हुन्दल के द्वारा की जाकर दिनांक 07.12.2023 को आरोपी को गिरफ्तार किया गया । प्रकरण की विवेचना पूर्ण होने पर चालान क्रमांक 974/2023 दिनांक 20.12.2023 को तैयार किया गया । दिनांक 17.01.2024 को प्रकरण का चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया ।


प्रकरण के माननीय न्यायालय में विचारण के दौरान माननीय न्यायालय द्वारा जारी समस्त आदेशिकाओं की तामीली समय से कराई गई । प्रकरण की पैरवीकर्ता लोक अभियोजक ज्योति अजमेरा द्वारा अभियोजन की सटीक पैरवी एवं उक्त प्रकरण में विवेचक की उत्कृष्ट विवेचना के फलस्वरूप माननीय विशेष पॉक्सो अधिनियम न्यायाधीश उत्तम कुमार डार्वी न्यायालय देवास ने आरोपी सचिन पिता राजेश मालवीय उम्र 19 साल निवासी 100,सर्वोदय नगर देवास द्वारा फरियादी की नाबालिग लड़की को भगाकर ले जाने एवं उसके साथ बलात्संग करने के संबंध में 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹ 15,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।    


                प्रकरण मे कोर्ट मोहर्रिर के रुप में प्रआर 248 नितिन धीमान,कोर्ट मुंशी के रुप आरक्षक 602 साजन एवं वारंट मुंशी के रुप में आरक्षक 14 विनय सिंह द्वारा कार्य किया गया ।

शनिवार, 19 जुलाई 2025

Dewas - पत्नी की गर्दन पर दराता मारकर हत्या करने वाले पति को उम्र कैद | Kosar Express

 

देवास। ''ऑपरेशन संकल्प'' के तहत दिनांक 21.03.2023 को थाना उदयनगर पर फरियादी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई आरोपी उसके जमाई सुनील पिता केंदू डाबर उम्र 34 साल निवासी आनंद नगर उदयनगर ने फरियादी की पुत्री के साथ मारपीट कर जान से मारने की नियत से उसकी गर्दन पर दराता मार दिया । रिपोर्ट पर से थाना उदयनगर में अपराध क्रमांक 93/23 दिनांक 21.03.2023 धारा 302,307 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । प्रकरण की विवेचना निरीक्षक भगवान दास बीरा के द्वारा की जाकर दिनांक 21.03.2023 को आरोपी को गिरफ्तार किया गया । प्रकरण की विवेचना पूर्ण होने पर चालान क्रमांक 141/2023 दिनांक 09.06.2023 को तैयार किया गया । दिनांक 16.06.2023 को प्रकरण का चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया ।


प्रकरण के माननीय न्यायालय में विचारण के दौरान माननीय न्यायालय द्वारा जारी समस्त आदेशिकाओं की तामीली समय से कराई गई । प्रकरण की पैरवीकर्ता अतिरिक्त लोक अभियोजक अखिलेश मण्डलोई द्वारा अभियोजन की सटीक पैरवी एवं उक्त प्रकरण में विवेचक की उत्कृष्ट विवेचना के फलस्वरूप माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सुखराम सीनम न्यायालय बागली ने आरोपी सुनील पिता केंदू डाबर उम्र 34 साल निवासी आनंद नगर उदयनगर को अपनी पत्नी की गर्दन पर लोहे का दराता मारकर उसकी हत्या करने के संबंध में आजीवन कारावास एवं ₹ 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।


प्रकरण मे कोर्ट मोहर्रिर के रुप में आर 198 महेन्द्र सिंह मण्डलोई,कोर्ट मुंशी के रुप आरक्षक 736 मगन एवं वारंट मुंशी के रुप में आरक्षक 716 प्रताप परिहार द्वारा कार्य किया गया ।