Sunday 13 June 2021

Dewas - जिले की सभी दुकानें/व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रतिदिन (रविवार को छोड़कर) खुलेगी, कलेक्टर ने जारी किए नवीन प्रतिबंधात्मक आदेश | Kosar Express

 



  • विवाह में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 20-20 लोगों के साथ ही रहेगी अनुमति
  • जिले में प्रत्येक रविवार जनता कर्फ्यू रहेगा जो कि शनिवार रात्रि 10:00 बजे से सोमवार प्रातः 06:00 बजे तक रहेगा प्रभावी



देवास। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी चंद्रमौली शुक्ला ने पूर्व जारी में आंशिक संशोधन करते हुए सम्पूर्ण देवास जिले को अनलॉक करने संबंधी  आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशानुसार दिनांक 13.06.2021 को आयोजित जिला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में पूर्व में जारी दिनांक 30.05.2021 एवं दिनांक 01.06.2021 को जारी प्रतिबन्धात्मक आदेश को दिनांक 30.06.2021 तक विस्तारित करते हुए उक्त आदेश में आंशिक संशोधन किये है।


जारी आदेशानुसार सम्पूर्ण जिले की सभी दुकानें/ व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रतिदिन (रविवार को छोड़कर) खुल सकेंगी। सब्जी, फल-फुट का विक्रय स्थाई दुकान, ठेला गाडी के माध्यम से किया जा सकेगा। चाट-चौपाटी सयाजी द्वार, कैलादेवी मंदिर, भोपाल चौराहा प्रतिबंधित रहेंगे, केवल चलायमान ठेले के माध्यम से विक्रय किया जा सकेगा। जिम, व्यायामशाला संचालित किये जा सकेंगे, जिसमें उनके संचालक यह सुनिश्चित करेंगे की जिम, व्यायामशाला में केवल उन्हीं व्यक्तियों को प्रवेश दिया जाएगा जिनका कोविड -19 का वैक्सीनेशन हो चुका है। विवाह में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 20-20 लोगों के साथ ही अनुमति रहेगी। इस प्रायोजन के लिए आयोजक को क्षेत्र के संबंधित अनुविभागीय अधिकारी को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से पूर्व प्रदाय करना आवश्यक होगा। सम्पूर्ण जिले में रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक नाईट कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। सम्पूर्ण जिले में प्रत्येक रविवार जनता कर्फ्यू रहेगा जो कि शनिवार रात्रि 10:00 बजे से सोमवार प्रातः 06:00 बजे तक प्रभावी रहेगा। समय-समय पर शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्यत: करना होगा। यह आदेश दिनांक 14.06.2021 से प्रभावशील रहेगा। शेष आदेश यथावत रहेगा।

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