बुधवार, 2 जुलाई 2025

Dewas - कलेक्टर ऋतुराज सिंह की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई आयोजित | Kosar Express

 


  • जूलूस में दो से ज्‍यादा स्‍पीकर लगाने की अनुमति नहीं, जुलूस में किसी भी प्रकार के हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध
  • आपसी सदभाव एवं मिलजुलकर त्‍यौहार मनायें, शांति व्‍यवस्‍था बिगाडने वालों पर सख्‍त कार्यवाही की जायेगी- कलेक्‍टर
  • सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्‍पणी नहीं करें, एक-एक पोस्‍ट और आईडी को वॉच किया जा रहा  है- एसपी 

देवास। जिले में जुलाई एवं अगस्‍त माह में आने वाले त्योहारों पर कानून एवं व्‍यवस्‍थाओं पर विचार विमर्श के लिए कलेक्‍टर ऋतुराज सिंह की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में जिला स्‍तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला शांति समिति के सदस्यगण एवं संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे। शांति समिति की बैठक में कलेक्‍टर ने कहा कि जिले में अभी तक जितने भी आयोजन हुए हैं जिले के नागरिकों के सहयोग से ही जिला प्रशासन निर्विघ्न व शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराने में सफल रहा है। छोटी-छोटी बातों पर कोई भी शांति व्‍यवस्‍था बिगाडने का काम नहीं करें। जिले में प्रतिबंधात्‍मक आदेश लागू हैं। सभी से अपेक्षा है कि लॉ एण्‍ड आर्डर का पालन करते हुए त्‍योहार मनाये। हाईवे, रोड जाम करना हमारे जिले की तासीर नहीं है। ऐसा करने वालों पर सख्‍त कार्यवाही की जायेगी। देवास शांति प्रिय जिला है, कोई भी जिले की तासीर बिगाडने का काम नहीं करें। लॉ एण्‍ड आर्डर बिगाड़ने वाली पोस्‍ट करने वालों पर सख्‍त कार्यवाही की जायेगी। पुलिस द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है, लॉ एण्‍ड आर्डर बिगाडने वाली पोस्‍ट करने वालों को ढुंढने में ज्‍यादा समय नहीं लगेगा। शांति समिति के सदस्‍य सभी को संदेश दें कि इस प्रकार का कोई कार्य नहीं करें। सभी नागरिक आपसी सदभाव व शांति बनाये रखते हुए त्यौहारों को मिलजुलकर मनायें और देवास के परस्पर सदभाव की परंपरा को आगे भी बनायें रखें। 


कलेक्‍टर ने कहा कि नगर निगम जुलूस मार्ग का निरीक्षण कर जहां-जहां पर पेच वर्क की आवश्‍यकता है,वहां पर पेच वर्क का कार्य कर लें। उन्‍होंने कहा कि त्‍यौहारों में कोई भी जुलूस में किसी भी प्रकार के हथियार लेकर नहीं चलेंगे। जुलूस में वालेंटियर ड्रेस में बेच लगा कर रहे। कलेक्‍टर ने कहा कि जूलूस में दो से ज्‍यादा स्‍पीकर लगाने की अनुमति नहीं होगी। आयोजन समय से शुरू करें और समय पर समाप्‍त करें। तय रूट पर ही जुलूस निकाले। मौहर्रम का विसर्जन कालूखेड़ी तालाब में होगा। कलेक्‍टर ने नगर निगम को निर्देश दिये कि कालूखेड़ी तालाब पर पर्याप्‍त व्‍यवस्‍थाएं करें। उन्‍होंने कहा कि कोई भी क्षिप्रा नदी और नागदा ताबाल पर विसर्जन नहीं करें।


कलेक्‍टर ने कहा कि नगर निगम कार्यक्रमों के बाद समझाईश देकर पोस्‍टर-बेनर निकालने की कार्यवाही करें। संकेतकों पर बेनर नहीं लगने चाहिए। नगर निगम और एसडीएम समन्‍वय कर कार्यवाही करें। उन्‍होंने सीएमएचओं को निर्देश दिये कि कावड़ यात्रा मार्ग पर मेडीकल व्‍यवस्‍था के साथ टीम लगाये। कावड़ यात्रा मार्ग पर कावडियों के लिए सामाजिक संस्‍थाओं के माध्‍यम से व्‍यवस्‍थाएं करें। रक्षाबंधन के पूर्व नगर निगम दुकानों को व्‍यवस्थित तरीके से लगवाये। जिससे ट्राफिक व्‍यवस्‍था अच्‍छी बनी रहें। जहां आवश्‍यकता हो वहां बैरिकेट्स लगाये। सभी संबंधित आपसी समन्‍वय कर अच्‍छी ट्राफिक व्‍यवस्‍था के लिए कार्य करें। खाद्य सुरक्षा अधिकारी त्‍यौहारों को देखते हुए लगातार कार्यवाहियां करें। जिले में खाद्य पदार्थ, मीठाई और मावा की सघनता से जांच करें। साथ ही यह सुनिश्चित करें की फ्रेश तेल का उपयोग हो, गंदा तेल उपयोग करने वालों पर कार्यवाही करें। नियमानुसार डीजे का उपयोग करें। डीजे वाहन पर दो स्‍पीकर लगाकर चल सकते है, सभी को समझाईश दें। पीओपी की मुर्तियों पर प्रतिबंध है, मिट्टी की मुर्तियां स्‍थापित करें। शांति समिति की बैठक में सदस्यों द्वारा जो सुझाव दिये गये हैं, उनको नोट किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा सुझावों पर विचार कर सभी आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जायेंगी। जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन त्यौहारों पर अपनी ओर से तो व्यवस्था करेगा ही, हम सब समिति के सदस्य भी पर्वों के दौरान बाहर आकर प्रशासनिक व्यवस्थाओं में सहयोग करें। कलेक्‍टर ने आगामी त्यौहारों पर सभी आवश्‍यक व्‍यवस्‍थाए सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिये। कलेक्‍टर ने नगर निगम को साफ सफाई की व्यवस्था, फायर ब्रिगेड, सड़को पर गड्ढे भरने, प्रकाश व पेयजल की व्यवस्था के निर्देश दिये। विद्युत वितरण कंपनी को पर्वों व त्यौहारों पर निरंतर विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करने और बरसात के मौसम को देखते हुए लटकते हुए बिजली के तारो को ठीक करने के लिए कहा गया। स्‍वास्‍थ्‍य विभाग को भी चिकित्सकों एवं स्टॉफ व एम्बुलेंस की ड्यूटी आदि लगाने के निर्देश दिये गये। आगामी त्‍यौहारों पर यातायात का सुचारू रूप से संचालन करें।


पुलिस अधीक्षक पुनीत गेहलोत ने कहा कि पर्वों के दौरान कानून व्यवस्था व शांति बनाये रखने के लिए सुरक्षा के पर्याप्त बंदोबस्त किये जायेंगे। पुलिस बलों की तैनाती की जायेगी। हम सभी को जिम्मेदारी पूर्वक त्योहार मनाना है। सभी नागरिक भाईचारे की भावना से त्यौहार मनायें। देवास जिला शांति प्रिय जिला है और पुलिस प्रशासन को नागरिकों का हर समय सहयोग मिलता रहा है। 

पुलिस अधीक्षक पुनीत गेहलोत ने कहा कि सकारात्‍मक पहल कर डीजे के स्‍थान पर पारम्‍परिक यंत्रों का उपयोग करें। जहां डीजे का उपयोग नहीं होता है, वहां महिलाओं की भागीदारी भी ज्‍यादा रहती है और कार्यक्रम भी गरीमामयी रहता है। डीजे के बिना भी आयोजन हो सकते है। डीजे का वाईब्रेशन हमारे शरीर और गर्भवती महिलाओं पर नकारात्‍मक प्रभाव डालता है। 

उन्‍होंने कहा कि काई भी कानून व्‍यवस्‍था बिगाडने का काम नहीं करें। जिले में सीसीटीवी पर काम चल रहा है। किसी के नुकसान पर सख्‍त कार्यवाही की जायेगी। काई भी कानून व्‍यवस्‍था के साथ खिलवाड़ नहीं करें। आयोजनों की विधिवत अनुमति लें, कोई भी गैर परम्‍परागत आयोजन नहीं करें। वालियंटरों की सूची पुलिस को दें। वाद्य यंत्रों का संचालन जिम्‍मेदार व्‍यक्ति से करवाये।  उन्‍होंने कहा कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टीप्‍पणी नहीं करें। एक-एक पोस्‍ट और आई डी को वॉच किया जा रहा है। आपत्तिजनक पोस्‍ट करने वालों को पकड़ने के लिए आईडीवाइस फाईल बन रही है। युवा पीढी को सोशल मीडिया का सकारात्‍मक उपयोग करने के लिए प्रेरित करें। ऐसी कोई पोस्‍ट नहीं करें जिससे कानून व्‍यवस्‍था बिगड़े। शांति समिति की बैठक में अपर कलेक्‍टर बिहारी सिंह ने ने आगामी त्यौहारों पर की जाने वाली व्यवस्थाओं के संबंध में अवगत कराया।

Dewas - एक ही परिवार के चार लोगों द्वारा आत्महत्या करने के मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों को किया गिरफ्तार, बेटे के प्रेम प्रसंग के कारण परिवार को किया जा रहा था प्रताड़ित | Kosar Express

 


देवास। दिनांक 23.06.2025 को थाना उदयनगर क्षेत्रांतर्गत ग्राम पुतलीपुरा धोपघट्टा निवासी मृतक राधेश्याम पिता मदन कन्नौजिया उम्र 50 वर्ष द्वारा अपने पुत्र द्वारा एक युवती को भगाकर ले जाने के कारण युवती के परिवारजन एवं रिश्तेदार द्वारा मानसिक रूप से लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। उक्त प्रताड़ना से व्यथित होकर राधेश्याम ने अपनी पत्नी रंगुबाई, पुत्री आशा एवं रेखा के साथ मिलकर खरपतवार नाशक दवा का सेवन कर लिया जिनकी इलाज के दौरान चारों की मृत्यु हो गई। जिस पर थाना उदयनगर में मर्ग क्रमांक 288/01.07.2025 धारा 108,74,296,351(3),3(5) BNS का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक पुनीत गेहलोद के द्वारा आरोपियो की जल्द गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया। विशेष टीम के द्वारा विभिन्न संभावित ठिकानों ग्राम पुतलीपुरा धोपघट्टा, मगरादेह, पटाड़ीपाला, सोबल्यापुरा, रामपुरा तथा देवनलिया में दबिश दी गई एवं चंद घंटों में पाँचों आरोपियों को उदयनगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार आरोपी के नाम-

1.ममताबाई पति दिलीप उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम रामपुरा

2.भोलू उर्फ भोलिया पिता जोगु उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम सोबल्यापुरा पुंजापुरा

3.नरसिंह पिता रेवसिंह उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम सोबल्यापुरा पुंजापुरा

4.अनिता पति भोलू मोर्य उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम सोबल्यापुरा पुंजापुरा

5.भेरुसिंह पिता रेवसिंह डोडवे उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम झाड़कापुरा देवनलिया





सोमवार, 30 जून 2025

Dewas - मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति की हत्या करने वाले पांच आरोपियों को पुलिस ने 24 घंटे में किया गिरफ्तार | Kosar Express

 

देवास। दिनांक 28.06.2025 को सीएचसी अस्पताल हाटपिपल्या की तेहरीर जांच के दौरान मृतक के चचेरे भाई राजेन्द्र पिता घीसुलाल ने अपने बताया कि आज से 4-5 दिन पहले मानसिक रूप से विक्षिप्त भाई हमीर का बस स्टैण्ड बड़ियामाण्डू मे पप्पू पिता आत्माराम के साथ विवाद हो गया था जिसका वीडियो हमारे गांव मे वायरल हो गया था । इसी बात को लेकर दिनांक 26.06.2025 को पप्पू ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर आपसी रंजीश के चलते मेरे भाई हमीर के साथ लाठी-डंडों से मारपीट की जिस वजह से हमीर की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई । रिपोर्ट पर से थाना हाटपीपल्या पर अपराध क्रमांक 351/2025 धारा 103(1),3(5) बीएनएस का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया । घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक पुनीत गेहलोद के द्वारा आरोपियो की जल्द गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया । जिस पर से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) हरनारायण बाथम के मार्गदर्शन में एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) बागली सृष्टि भार्गव के निर्देशन में थाना प्रभारी हाटपीपल्या दीपक यादव के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। विशेष टीम के द्वारा तकनीकी साक्ष्य,भौतिक साक्ष्य एवं मुखबिर तंत्र सक्रिय कर आस-पास के सीसीटीव्ही फुटेज चैक किये गये। तकनीकी एवं मुखबिर साक्ष्य के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर पुछताछ करते आरोपियों द्वारा जुर्म करना स्वीकार किया गया एवं पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।

गिरफ्तार आरोपी के नाम-

1.पप्पू पिता आत्माराम कासेवाल निवासी बडियामाण्डू

2.सुरज उर्फ राकेश पिता हरनाथ पोरवाल निवासी बडियामाण्डू

3.अरुण पिता बद्रीलाल कलेसरिया निवासी बडियामाण्डू

4.अजय पिता गजराज सिंह पोरवाल निवासी बडियामाण्डू

5.राकेश पिता फूलसिंहचक्रवर्ती निवासी ग्राम फांगटी जिला देवास


शुक्रवार, 27 जून 2025

Dewas - हत्या करने वाले आरोपी गोला उर्फ नवाज को उम्र कैद की सजा | Kosar Express

देवास। पुलिस अधीक्षक पुनीत गेहलोद द्वारा जिले में ''ऑपरेशन संकल्प'' की शुरुआत की गई हैं, जिसके अंतर्गत पुलिस विवेचना को अधिक से अधिक पेशेवर एंव वैज्ञानिक बनाकर समयावधि में अभियोग पत्र माननीय न्यायालय पेश करने पर जोर दिया जा रहा हैं । साथ ही न्यायालय द्वारा विचारण के दौरान जारी समस्त आदेशिकाओं समंन एंव वारंट की प्राथमिकता से तामिली करवाई जा रही हैं ताकि गंभीर प्रकरणों में जल्द से जल्द न्यायालयीन निर्णय प्राप्त कर पीड़ित को न्याय दिलाया जा सके। गंभीर अपराधों में दोषसिद्धि होने पर स्वयं पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रकरण के विवेचक,पैरवीकर्ता एवं संपूर्ण टीम को पुरस्कृत किया जा रहा हैं जिसके चलते पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ा हैं एवं लगातार गंभीर अपराधों में दोषसिद्धि प्राप्त करने में देवास पुलिस सफल रहीं हैं।


इसी तारतम्य में ''ऑपरेशन संकल्प'' के तहत दिनांक 13.05.2019 को थाना कोतवाली पर फरियादी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि आरोपी 1.गोला उर्फ नवाज पिता नवाब अब्बासी उम्र 25 साल 2.छोटू उर्फ गुड्डू पिता नवाब अब्बासी उम्र 21 साल निवासीगण मोती बंगला शिवाजी नगर झुग्गी झोपड़ी देवास द्वारा आपसी विवाद को मेरे पुत्र दीपक व पति प्रकाश के साथ मारपीट की एवं मेरे पति प्रकाश को जान से मारने की नियत से चाकू घुसाया जिससे मेरे पति की मृत्यु हो गई । रिपोर्ट पर से थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 361/2021 दिनांक 13.05.2021 धारा 302,449,323,34 भादवि वj 3(2)(VA) SC/ST Act एवं 25 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की विवेचना उप पुलिस अधीक्षक (अजाक) अंजली रघुवंशी के द्वारा की जाकर दिनांक 14.05.2021 को आरोपी को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण की विवेचना पूर्ण होने पर चालान क्रमांक 386/2021 दिनांक 28.06.2021 को तैयार किया गया । दिनांक 30.07.2021 को प्रकरण का चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया ।


प्रकरण के माननीय न्यायालय में विचारण के दौरान माननीय न्यायालय द्वारा जारी समस्त आदेशिकाओं की तामीली समय से कराई गई । प्रकरण की पैरवीकर्ता जिला लोक अभियोजक अतुल कुमार पंड्या द्वारा अभियोजन की सटीक पैरवी एवं उक्त प्रकरण में विवेचक की उत्कृष्ट विवेचना के फलस्वरूप माननीय विशेष न्यायाधीश SC/ST Act सुमन श्रीवास्तव न्यायालय देवास ने आरोपी गोला उर्फ नवाज पिता नवाब अब्बासी उम्र 25 साल निवासी मोती बंगला शिवाजी नगर झुग्गी झोपड़ी देवास द्वारा प्राणघातक हमला कर मृत्यु कारित करने के संबंध में आजीवन सश्रम कारावास व 200/- रुपये का अर्थदण्ड एवं आरोपी छोटू उर्फ गुड्डू पिता नवाब अब्बासी उम्र 21 साल निवासी मोती बंगला शिवाजी नगर झुग्गी झोपड़ी देवास को मारपीट करने के संबंध मे 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹ 100/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

गुरुवार, 26 जून 2025

Dewas - बेटी की शादी का कर्ज चुकाने के लिये करता था गांजे की तस्करी, पुलिस ने 9 किलो गांजे के साथ तस्कर को पकड़ा | Kosar Express

 

देवास। पुलिस अधीक्षक देवास पुनीत गेहलोद द्वारा अवैध मादक पदार्थ गांजे कि तस्करी करने वालो पर कार्यवाही के आदेश दिये गये है जिस पर से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयवीरसिंह भदौरिया एवं देवास नगर पुलिस अधीक्षक दीशेष अग्रवाल द्वारा अवैध मादक पदार्थ गांजे कि तस्करी करने वालो पर कार्यवाही करने हेतु थाना प्रभारी थाना औद्योगिक क्षेत्र निरीक्षक शशिकांत चौरसिया को निर्देशित किया गया था। पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र ने उक्त आदेश के पालन में लगातार अवैध मादक पदार्थ गांजे कि तस्करी करने वालो पर निगाह रखी जा रही है। दिनांक 25.06.2025 को ईलाका भ्रमण के दौरान पुलिस टीम द्वारा बंद काँच फैक्ट्री के गेट के पास, नागदा गांव के कच्चे रास्ते पर, बायपास देवास से आरोपी कमरुद्दीन उर्फ बच्चू पिता इस्माईल मंसूरी उम्र 45 साल निवासी ग्राम देवली थाना टोंकखुर्द जिला देवास (म.प्र.) को 9.245 कि.ग्रा. मादक पदार्थ गांजा किमती करीबन एक लाख रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया। थाना पर असल अपराध क्रमांक 0558/2025 धाराः- 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट का पंजीबध्द कर विवेचना मे लिया गया। आरोपी को माननीय विशेष न्यायालय एन.डी.पी.एस. एक्ट देवास मे प्रस्तुत कर पुलिस रिमाण्ड प्राप्त कि गई है। पुलिस रिमाण्ड के दौरान आरोपी से मादक पदार्थ के खरीद व तस्करी के सम्बंध मे पुछताछ कि जा रही है।

Dewas - गरम मसाला होटल में बाहर से लड़कियां बुलाकर करवाता था देह व्यापार, होटल संचालक को तीन साल की सजा | Kosar Express

 

देवास। पुलिस अधीक्षक पुनीत गेहलोद द्वारा जिले में ''ऑपरेशन संकल्प'' की शुरुआत की गई हैं, जिसके अंतर्गत पुलिस विवेचना को अधिक से अधिक पेशेवर एंव वैज्ञानिक बनाकर समयावधि में अभियोग पत्र माननीय न्यायालय पेश करने पर जोर दिया जा रहा हैं। साथ ही न्यायालय द्वारा विचारण के दौरान जारी समस्त आदेशिकाओं समंन एंव वारंट की प्राथमिकता से तामिली करवाई जा रही हैं ताकि गंभीर प्रकरणों में जल्द से जल्द न्यायालयीन निर्णय प्राप्त कर पीड़ित को न्याय दिलाया जा सके। गंभीर अपराधों में दोषसिद्धि होने पर स्वयं पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रकरण के विवेचक,पैरवीकर्ता एवं संपूर्ण टीम को पुरस्कृत किया जा रहा हैं जिसके चलते पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ा हैं एवं लगातार गंभीर अपराधों में दोषसिद्धि प्राप्त करने में देवास पुलिस सफल रहीं हैं।


इसी तारतम्य में *''ऑपरेशन संकल्प''*के तहत दिनांक 11.07.2023 को थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज हुई कि आरोपी 1.दीर्घेश उर्फ गोलू पिता केशव त्रिवेदी उम्र 40 साल निवासी सर्वोदय नगर देवास 2.महेश पिता रामलाल राजोरिया उम्र 42 साल निवासी बालगढ़ रोड देवास 3.भगवानसिंह पिता अजयसिंह तंवर उम्र 31 साल निवासी देवास 4.कृष्णपाल पिता अर्जुनसिंह पवांर उम्र 28 साल निवासी मुढ़का बीएनपी देवास 5.नीतू पति औंकारसिंह कुशवाह उम्र 30 निवासी बालाजी नगर देवास के द्वारा बस स्टैण्ड देवास स्थित गरम मसाला होटल मे बाहर से लड़कियां बुलाकर देह व्यापार वैश्यावृत्ति करवाई जा रही है जिस पर थाना कोतवाली पर अपराध क्रमांक 717/2023 दिनांक 11.07.2023 धारा 370,370ए, 342 भादवि 3,5,7 देह व्यापार अधिनियम 1956 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । प्रकरण की विवेचना निरीक्षक दीपक यादव के द्वारा की जाकर दिनांक 11.07.2023 को आरोपी को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण की विवेचना पूर्ण होने पर चालान क्रमांक 696/2023 दिनांक 20.08.2023 को तैयार किया गया। दिनांक 22.08.2023 को प्रकरण का चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया।


प्रकरण के माननीय न्यायालय में विचारण के दौरान माननीय न्यायालय द्वारा जारी समस्त आदेशिकाओं की तामीली समय से कराई गई। प्रकरण की पैरवीकर्ता अतिरिक्त जिला लोक अभियोजक जयंती पौराणिक द्वारा अभियोजन की सटीक पैरवी एवं उक्त प्रकरण में विवेचक की उत्कृष्ट विवेचना के फलस्वरूप माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश उमाशंकर अग्रवाल न्यायालय देवास ने आरोपी दीर्घेश उर्फ गोलू पिता केशव त्रिवेदी उम्र 40 साल निवासी सर्वोदय नगर देवास द्वारा गरम मसाला होटल मे वैश्यावृत्ति अथवा शारीरिक शोषण के प्रयोजन से अभियोक्त्रीगण को लाभ देकर उनकी सम्मति प्राप्त कर उत्प्रेरित कर वैश्यावृत्ति करवाई एवं स्वंय होटल का संचालक होते हुए होटल को वैश्यागृह के रुप मे रखा अथवा प्रबंध किया या प्रबंध करने मे सहायता कर अनैतिक व्यापार करने के संबंध मे आरोपी को 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।


प्रकरण मे कोर्ट मोहर्रिर के रुप में आर 270  रमेश बर्डे,कोर्ट मुंशी के रुप में आर. आर 602 साजन अहिरवार एवं वारंट मुंशी के रुप आर 14 विनय भदौरिया द्वारा कार्य किया गया

मंगलवार, 24 जून 2025

Dewas - हत्या के प्रयास के मामले में दो आरोपियों को सात साल की सजा | Kosar Express

 

देवास। ''ऑपरेशन संकल्प'' के तहत दिनांक 29.08.2025 को थाना औद्योगिक क्षेत्र पर फरियादी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि आरोपी प्रेम परमार पिता शंकरलाल परमार उम्र 41 साल निवासी राजीव नगर देवास एवं राजेश पिता शंकरलाल परमार उम्र 41 साल निवासी राजीव नगर देवास ने फरियादी को मा-बहन की नंगी नंगी गालिया देकर प्राणघातक हमला किया। रिपोर्ट पर से थाना औद्योगिक क्षेत्र पर अपराध क्रमांक 700/2022 दिनांक 29.08.2022 धारा  307,294,506,452,324,34 भादवि 25 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की विवेचना उनि मयंक वर्मा के द्वारा की जाकर दिनांक 12.09.2022 को आरोपी को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण की विवेचना पूर्ण होने पर चालान क्रमांक 663/2022 दिनांक 19.10.2022 को तैयार किया गया। दिनांक 27.10.2022 को प्रकरण का चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया।


प्रकरण के माननीय न्यायालय में विचारण के दौरान माननीय न्यायालय द्वारा जारी समस्त आदेशिकाओं की तामीली समय से कराई गई। प्रकरण की पैरवीकर्ता अतिरिक्त जिला लोक अभियोजक जयंती पौराणिक द्वारा अभियोजन की सटीक पैरवी एवं उक्त प्रकरण में विवेचक की उत्कृष्ट विवेचना के फलस्वरूप माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश उमाशंकर अग्रवाल न्यायालय देवास ने आरोपी प्रेम परमार पिता शंकरलाल परमार उम्र 41 साल निवासी राजीव नगर देवास एवं राजेश पिता शंकरलाल परमार उम्र 41 साल निवासी राजीव नगर देवास द्वारा फरियादी को नंगी नंगी गालिया देकर प्राणघातक हमला करने संबंधी अपराधिक अभित्रास कारित करने पर आरोपियो को 07 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹ 23,500/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।    


प्रकरण मे कोर्ट मोहर्रिर के रुप में आर 270 रमेश बर्डे,कोर्ट मुंशी के रुप में आर 538 अतुल कुशवाह एवं वारंट मुंशी के रुप में आर 948 आकाश कुशवाह के द्वारा कार्य किया गया।