Wednesday 28 April 2021

Dewas - 7 मई तक Total लॉकडाउन, कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने ज़ारी किये आदेश, देखें गाइड लाइन | Kosar Express



देवास। कोरोना कर्फ्यू के तहत बुधवार तक सुबह 7 से 10 बजे तक तीन घंटे की ढील रही थी। इस तीन घंटों की ढील में बाजार में अनावश्यक रूप से भीड़ हो रही थी। इसी के चलते जिला प्रशासन ने निर्णय लेते हुए 3 घंटे की ढील को भी खत्म कर अब पूर्ण रूप से 7 मई सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगा दिया है। जिसके चलते अब सिर्फ आवश्यक सामाग्रियों की दुकानें खुली रहेगी। अब खासतौर पर सब्जी विक्रेताओं को फेरी लगाकर ही सब्जी बेचना होगी। बाजार में अनावश्यक रूप से घूमने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। 


         दिनांक 28.04.2021 को आयोजित जिला आपदा प्रबंधन समुह की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेश क्रमांक- 903 /एडीएम/रीडर/एफ-150/2021 देवास, दिनांक 25.04.2021 को जारी प्रतिबंधात्मक आवेश में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है, जो इस प्रकार है:

1. सम्पूर्ण जिले में दिनांक 07.05.2021 प्रात: 6 बजे तक पूर्णत: कोरोना कफ्र्यू लागू किया जाता है। 

2. सामाजिक/ राजनीतिक / खेलकूद / मनोरंजन / शैक्षणिक / सांस्कृतिक /सार्वजनिक तथा धार्मिक कार्यकर्ता के आयोजनों के लिए लोगों का एकत्रित होना पुर्णत: वर्जित रहेगा।


गतिविधियां जिन्हें कोरोना कपर्य में प्रतिबंध से छूट रहेगी : 

1, केमिस्ट, अस्पताल, नर्सिग होम एवं पैथालॉजी / एक्स रे, सोनोग्राफी, सिटी स्केन सेंटर।

2. सब्जी/फल मण्डी प्रात: 4 बजे में 7 बजे तक खुलेगी, जिसमें खेरची विक्रय पुर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। केवल मण्डी प्रागंण से सब्जी, फल का केवल थोक विक्रय किया जा सकेगा।

3. सब्जी / फल फ्रुट आदि का विक्रय केवल हाथ ठेला गाड़ी के माध्यम से घर- घर जाकर प्रात: 7 बजे से दोपहर 10 बजे तक किया जा सकेगा, एक स्थान पर खड़े रहकर सब्जी / फल फ्रुट आदि का विक्रय करना प्रतिबंधित रहेगा।

4. दुध का विक्रय केवल घर-घर जाकर प्रात: 6 से 8 बजे तक एवं सांय 6 बजे से 8 बजे तक किया जा सकेगा।

5. शादी एवं वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या 10-10 से अधिक न हो। एवं कार्यक्रम की पूर्वानुमति क्षेत्र के एसडीएम में लेना आवश्यक होगी।

6. अंतिम संस्कार में केवल 10 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे।

7. लोक परिवहन जैसे बस, मैजिक, ऑटोरिक्शा आदि पुर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे, मरिजों का परिवहन करने वाले ऑटोरिक्शा को छुट रहेगी। शेष आदेश यथावत रहेगा।





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