देवास। ''ऑपरेशन संकल्प'' के तहत दिनांक 21.03.2023 को थाना उदयनगर पर फरियादी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई आरोपी उसके जमाई सुनील पिता केंदू डाबर उम्र 34 साल निवासी आनंद नगर उदयनगर ने फरियादी की पुत्री के साथ मारपीट कर जान से मारने की नियत से उसकी गर्दन पर दराता मार दिया । रिपोर्ट पर से थाना उदयनगर में अपराध क्रमांक 93/23 दिनांक 21.03.2023 धारा 302,307 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । प्रकरण की विवेचना निरीक्षक भगवान दास बीरा के द्वारा की जाकर दिनांक 21.03.2023 को आरोपी को गिरफ्तार किया गया । प्रकरण की विवेचना पूर्ण होने पर चालान क्रमांक 141/2023 दिनांक 09.06.2023 को तैयार किया गया । दिनांक 16.06.2023 को प्रकरण का चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया ।
प्रकरण के माननीय न्यायालय में विचारण के दौरान माननीय न्यायालय द्वारा जारी समस्त आदेशिकाओं की तामीली समय से कराई गई । प्रकरण की पैरवीकर्ता अतिरिक्त लोक अभियोजक अखिलेश मण्डलोई द्वारा अभियोजन की सटीक पैरवी एवं उक्त प्रकरण में विवेचक की उत्कृष्ट विवेचना के फलस्वरूप माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सुखराम सीनम न्यायालय बागली ने आरोपी सुनील पिता केंदू डाबर उम्र 34 साल निवासी आनंद नगर उदयनगर को अपनी पत्नी की गर्दन पर लोहे का दराता मारकर उसकी हत्या करने के संबंध में आजीवन कारावास एवं ₹ 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।
प्रकरण मे कोर्ट मोहर्रिर के रुप में आर 198 महेन्द्र सिंह मण्डलोई,कोर्ट मुंशी के रुप आरक्षक 736 मगन एवं वारंट मुंशी के रुप में आरक्षक 716 प्रताप परिहार द्वारा कार्य किया गया ।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें
टिप्पणी: केवल इस ब्लॉग का सदस्य टिप्पणी भेज सकता है.