गुरुवार, 24 जुलाई 2025

Dewas - सामूहिक बलात्कार करने वाले 7 आरोपियों को उम्र कैद की सजा | Kosar Express

 

देवास। ''ऑपरेशन संकल्प'' के तहत दिनांक 29.06.2022 को थाना कांटाफोड़ पर फरियादी ने आकर रिपोर्ट दर्ज करवाई कि दिनांक 28.06.2022 को जब वह अपने खेत पर गई थी तो आरोपी सोनू पिता लखन बघेल उम्र 20 साल निवासी ग्राम जबलपुर थाना कांटाफोड़ मेरे पास आया ओर पानी का पुछा मेरे द्वारा पीछे मुड़ने पर आरोपी सोनू ने मेरा मुंह अपने हाथ से दबाकर मेरे दुपट्टे से मेरा मुंह बांधकर मुझे जंगल मे ले गया एवं अपने साथीगण अनिल पिता उमेन सिंह बछानिया उम्र 20 साल, रामवतार पिता फुलिसंह बछानिया उम्र 19 साल, राहुल पिता उमेन सिंह बछानिया उम्र 27 साल, लक्ष्मण पिता सुखराम सोलंकी उम्र 30 साल, गौरव पिता लखन उम्र 21 साल निवासीगण ग्राम जबलपुर थाना कांटाफोड़ जिला देवास एवं गोविंद पिता राधेश्याम उम्र 19 साल निवासी ग्राम आबादी आरक्षी केन्द्र कांटाफोड़ जिला देवास के साथ मिलकर सामूहिक बलात्संग किया एवं जान से मारने की धमकी दी । रिपोर्ट पर से थाना कांटाफोड़ में अपराध क्रमांक 217/2022 दिनांक 29.06.2022 धारा 376(2)(एन),376(डी),506,34,120 बी भादवि 5 L/6,5G/6 पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । प्रकरण की विवेचना निरीक्षक महेन्द्र सिंह गौड़ के द्वारा की जाकर दिनांक 30.06.2022 को आरोपी को गिरफ्तार किया गया । प्रकरण की विवेचना पूर्ण होने पर चालान क्रमांक 192/2022 दिनांक 06.08.2022 को तैयार किया गया । दिनांक 28.10.2022 को प्रकरण का चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया । 


प्रकरण के माननीय न्यायालय में विचारण के दौरान माननीय न्यायालय द्वारा जारी समस्त आदेशिकाओं की तामीली समय से कराई गई । प्रकरण की पैरवीकर्ता विशेष लोक अभीयोजक  नरेश चरावंडे द्वारा अभियोजन की सटीक पैरवी एवं उक्त प्रकरण में विवेचक की उत्कृष्ट विवेचना के फलस्वरूप माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश डी.एस मण्डलोई न्यायालय कन्नौद ने आरोपीगण सोनू पिता लखन बघेल उम्र 20 साल निवासी ग्राम जबलपुर थाना कांटाफोड़, अनिल पिता उमेन सिंह बछानिया उम्र 20 साल, रामवतार पिता फुलिसंह बछानिया उम्र 19 साल, राहुल पिता उमेन सिंह बछानिया उम्र 27 साल, लक्ष्मण पिता सुखराम सोलंकी उम्र 30 साल, गौरव पिता लखन उम्र 21 साल निवासीगण ग्राम जबलपुर थाना कांटाफोड़ जिला देवास एवं गोविंद पिता राधेश्याम उम्र 19 साल निवासी ग्राम आबादी आरक्षी केन्द्र कांटाफोड़ जिला देवास द्वारा फरियादी की सहमति के बिना सामूहिक बलात्संग कारित कर संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में सभी आरोपीगण को आजीवन सश्रम कारावास एवं 10,000-10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

बुधवार, 23 जुलाई 2025

Dewas - नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाकर उसके साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा | Kosar Express

 

देवास। ''ऑपरेशन संकल्प'' के तहत दिनांक 05.12.2023 को थाना कोतवाली पर फरियादी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि आरोपी सचिन पिता राजेश मालवीय उम्र 19 साल निवासी 100,सर्वोदय नगर देवास फरियादी की नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले गया एवं उसकी मर्जी के बिना उसके साथ खोटा काम किया । रिपोर्ट पर से थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 1084/2023 दिनांक 05.12.2023 धारा 363,366,376(3),376(2) (N) IPC,3/4(2),5(L)/6  POCSO Act का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । प्रकरण की विवेचना उपनिरीक्षक रमनदीप हुन्दल के द्वारा की जाकर दिनांक 07.12.2023 को आरोपी को गिरफ्तार किया गया । प्रकरण की विवेचना पूर्ण होने पर चालान क्रमांक 974/2023 दिनांक 20.12.2023 को तैयार किया गया । दिनांक 17.01.2024 को प्रकरण का चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया ।


प्रकरण के माननीय न्यायालय में विचारण के दौरान माननीय न्यायालय द्वारा जारी समस्त आदेशिकाओं की तामीली समय से कराई गई । प्रकरण की पैरवीकर्ता लोक अभियोजक ज्योति अजमेरा द्वारा अभियोजन की सटीक पैरवी एवं उक्त प्रकरण में विवेचक की उत्कृष्ट विवेचना के फलस्वरूप माननीय विशेष पॉक्सो अधिनियम न्यायाधीश उत्तम कुमार डार्वी न्यायालय देवास ने आरोपी सचिन पिता राजेश मालवीय उम्र 19 साल निवासी 100,सर्वोदय नगर देवास द्वारा फरियादी की नाबालिग लड़की को भगाकर ले जाने एवं उसके साथ बलात्संग करने के संबंध में 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹ 15,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।    


                प्रकरण मे कोर्ट मोहर्रिर के रुप में प्रआर 248 नितिन धीमान,कोर्ट मुंशी के रुप आरक्षक 602 साजन एवं वारंट मुंशी के रुप में आरक्षक 14 विनय सिंह द्वारा कार्य किया गया ।

शनिवार, 19 जुलाई 2025

Dewas - पत्नी की गर्दन पर दराता मारकर हत्या करने वाले पति को उम्र कैद | Kosar Express

 

देवास। ''ऑपरेशन संकल्प'' के तहत दिनांक 21.03.2023 को थाना उदयनगर पर फरियादी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई आरोपी उसके जमाई सुनील पिता केंदू डाबर उम्र 34 साल निवासी आनंद नगर उदयनगर ने फरियादी की पुत्री के साथ मारपीट कर जान से मारने की नियत से उसकी गर्दन पर दराता मार दिया । रिपोर्ट पर से थाना उदयनगर में अपराध क्रमांक 93/23 दिनांक 21.03.2023 धारा 302,307 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । प्रकरण की विवेचना निरीक्षक भगवान दास बीरा के द्वारा की जाकर दिनांक 21.03.2023 को आरोपी को गिरफ्तार किया गया । प्रकरण की विवेचना पूर्ण होने पर चालान क्रमांक 141/2023 दिनांक 09.06.2023 को तैयार किया गया । दिनांक 16.06.2023 को प्रकरण का चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया ।


प्रकरण के माननीय न्यायालय में विचारण के दौरान माननीय न्यायालय द्वारा जारी समस्त आदेशिकाओं की तामीली समय से कराई गई । प्रकरण की पैरवीकर्ता अतिरिक्त लोक अभियोजक अखिलेश मण्डलोई द्वारा अभियोजन की सटीक पैरवी एवं उक्त प्रकरण में विवेचक की उत्कृष्ट विवेचना के फलस्वरूप माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सुखराम सीनम न्यायालय बागली ने आरोपी सुनील पिता केंदू डाबर उम्र 34 साल निवासी आनंद नगर उदयनगर को अपनी पत्नी की गर्दन पर लोहे का दराता मारकर उसकी हत्या करने के संबंध में आजीवन कारावास एवं ₹ 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।


प्रकरण मे कोर्ट मोहर्रिर के रुप में आर 198 महेन्द्र सिंह मण्डलोई,कोर्ट मुंशी के रुप आरक्षक 736 मगन एवं वारंट मुंशी के रुप में आरक्षक 716 प्रताप परिहार द्वारा कार्य किया गया ।

गुरुवार, 17 जुलाई 2025

Dewas - सफाई मित्रों के लिये बिछा रेड कारपेट, स्वच्छता में राष्ट्रपति पुरस्कार मिलने पर किया सफाई मित्रों का स्वागत और सम्मान | Kosar Express

देवास। शहर को स्वच्छता में राष्ट्रपति पुरुस्कार दिलवाने में महत्वपूर्ण योगदान सफाई मित्रों का रहा. इसलिए इनोवेटिव स्कूल परिवार द्वारा अपने वार्ड क्रमांक 7 के सफाई दरोगा और 15 कर्मचारीयों का स्वागत और सम्मान स्कूल परिसर में आयोजित किया गया. इस प्रोग्राम में सभी सफाई मित्रों के स्वागत में रेड कारपेट बिछाकर  पुष्प वर्षा कर उपस्थित छात्र छात्राओं द्वारा करतल ध्वनि के साथ स्वागत किया गया। स्कूल सचिव मिर्जा मुशाहिद बैग और वार्ड के पार्षद मुस्तुफा अहमद हाथीवाले द्वारा सभी का पुष्प मलाओं से स्वागत किया, संस्था प्राचार्य सय्यद मकसूद अली द्वारा मिठाई खिलाई गई. संस्था के सदाकत अली और मुशब्बीर मिर्जा द्वारा सफाई मित्रों को उपहार भेंट किये गए.                             

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को सफाई मित्रों के कार्यों से अवगत कराना और समाज में उनके स्थान तथा राष्ट्रीय पुरुस्कार में उनके योगदान  के महत्व को बताना रहा. इसलिए अवसर पर विद्यालय की उप प्राचार्य शबीना सैयद, संजय देवल, सीमा शर्मा, नाज़िया शेख मैडम के साथ स्वछता मिशन के शाहनवाज़ शेख और सैकड़ो विद्यार्थी उपस्थित रहे. कार्यक्रम का संचालन निखत शेख ने किया और आभार सय्यद सदाकत अली ने माना।

शुक्रवार, 11 जुलाई 2025

Dewas - जिलाबदर आदेश का उल्लंघन कर जिले की सीमा में प्रवेश करने वाला बदमाश अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार | Kosar Express

 

देवास। जिला पुलिस द्वारा जारी "ऑपरेशन पवित्र" के अंतर्गत जिलाबदर आदेश द्वारा निश्चित समयावधि हेतु ज़िले की सीमा से बाहर किए जाने हेतु आदेशित किए गए बदमाशों के मूवमेंट पर पैनी नजर रखी जा रही है,एवं ज़िले की सीमा में पाए जाने पर तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है।

इसी अनुक्रम में थाना नाहर दरवाजा को मुखबिर से पुख्ता सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना क्षेत्र का जिलाबदर आरोपी शाहिद उर्फ जर्सी पिता शाकिर कुरैशी को ज़िले की सीमा के भीतर देखा गया है। जिस पर थाना प्रभारी नाहर दरवाजा मंजु यादव ने तत्काल टीम बनाकर बताये स्थान पर दबिश दी एवं बदमाश को अवैध हथियार सहित अपनी अभिरक्षा में लेकर जिलाबदर आदेश की शर्तों का उल्लंघन कर बगैर लाईसेंस के साथ में अवैध हथियार(देशी कट्टा एवं 01 जिंदा राउण्ड) रखने पर थाना नाहर दरवाजा पर अपराध क्रमांक 196/11.07.2025 धारा 14 म.प्र.राज्य सुरक्षा अधिनियम 25,27 ऑर्म्स एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर किया जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस अधीक्षक देवास पुनीत गेहलोद ने बताया कि जिला पुलिस का स्पष्ट संदेश है कि जो व्यक्ति जिलाबदर है वह जिलाबदर आदेशों का पालन करें व जिले की सीमा मे प्रवेश ना करें। उल्लंघन पाए जाने पर उन्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाएगा।

गुरुवार, 10 जुलाई 2025

Dewas - पटवारी की नौकरी दिलाने के नाम पर 14 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने वाला आरोपी गिरफ्तार | Kosar Express

 

देवास। दिनांक 08.07.2025 को फरियादी सीताबाई द्वारा थाना औद्योगिक क्षेत्र पर रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी जितेश वर्मा ने उनकी पुत्री को वर्ष 2022 की पटवारी भर्ती में नौकरी लगवाने के नाम पर फर्जी दस्तावेज दिखाकर ₹14 लाख की धोखाधड़ी की है । फरियादी की शिकायत पर थाना औद्योगिक क्षेत्र पर अप.क्र. 603/2025 धारा 420,406,467, 468 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । प्रकरण कि गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक देवास पुनीत गेहलोद द्वारा धोखाधड़ी के मामलों में संलिप्त फरार आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए थे । जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयवीर सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन मे एवं उप पुलिस अधीक्षक(एल/आर) संजय शर्मा के निर्देशन में थाना प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र शशिकांत चौरसिया के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया । थाना प्रभारी मय फोर्स के घटनास्थल पहुंचे एवं निरीक्षण किया गया । गठित टीम के द्वारा तकनीकी साक्ष्य,भौतिक साक्ष्य एवं मुखबिर तंत्र सक्रिय किये जाकर दिनांक 09.07.2025 को आरोपी जितेश पिता मदनलाल वर्मा उम्र 38 वर्ष निवासी विवेकानंद कॉलोनी उज्जैन को जिला उज्जैन से गिरफ्तार कर आरोपी से फर्जी दस्तावेजों व अन्य सामग्री के संबंध में पूछताछ की जा रही है एवं आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

बुधवार, 9 जुलाई 2025

Dewas - पत्नी की लात-घुसे और डंडे से पीटकर हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास | Kosar Express

 


देवास। ''ऑपरेशन संकल्प'' के तहत दिनांक 08.02.2024 को थाना बरोठा पर रिपोर्ट दर्ज हुई कि आरोपी राजेश उर्फ राजू उर्फ रूखापिता कानूदा बामनिया निवासी पीपलपाटी थाना उदयनगर द्वारा स्वंय की पत्नि को लात घुसों एवं डंडे से मारपीट कर हत्या कर दी है। रिपोर्ट पर से थाना बरोठा में अपराध क्रमांक 52/2024 दिनांक 08.02.2024 धारा 302 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की विवेचना निरीक्षक ओमप्रकाश अहीर एवं उनि जीवन भिड़ोरे के द्वारा की जाकर दिनांक 10.02.2024 को आरोपी को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण की विवेचना पूर्ण होने पर चालान क्रमांक 128/2024 दिनांक 01.05.2024 को तैयार किया गया। दिनांक 08.05.2024 को प्रकरण का चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया।


प्रकरण के माननीय न्यायालय में विचारण के दौरान माननीय न्यायालय द्वारा जारी समस्त आदेशिकाओं की तामीली समय से कराई गई। प्रकरण की पैरवीकर्ता जिला अपर लोक अभियोजक जयंती पौराणिक द्वारा अभियोजन की सटीक पैरवी एवं उक्त प्रकरण में विवेचक की उत्कृष्ट विवेचना के फलस्वरूप माननीय सत्र न्यायाधीश श्री अजय प्रकाश मिश्र न्यायालय देवास ने आरोपी राजेश उर्फ राजू उर्फ रूखापिता कानूदा बामनिया निवासी पीपलपाटी थाना उदयनगर द्वारा मृतिका के साथ डंडे व लात घुसों से मारपीट कर प्राणघातक हमला कर हत्या कारित करने के संबंध में आजीवन सश्रम कारावास व 1,000/- रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।


प्रकरण मे कोर्ट मोहर्रिर के रुप में 997 भरत भाटी,कोर्ट मुंशी के रुप में आर 459 अशोक डिंडोर एवं वारंट मुंशी के रुप आर 1045 विकास द्वारा कार्य किया गया।