देवास। ''ऑपरेशन संकल्प'' के तहत दिनांक 05.12.2023 को थाना कोतवाली पर फरियादी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि आरोपी सचिन पिता राजेश मालवीय उम्र 19 साल निवासी 100,सर्वोदय नगर देवास फरियादी की नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले गया एवं उसकी मर्जी के बिना उसके साथ खोटा काम किया । रिपोर्ट पर से थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 1084/2023 दिनांक 05.12.2023 धारा 363,366,376(3),376(2) (N) IPC,3/4(2),5(L)/6 POCSO Act का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । प्रकरण की विवेचना उपनिरीक्षक रमनदीप हुन्दल के द्वारा की जाकर दिनांक 07.12.2023 को आरोपी को गिरफ्तार किया गया । प्रकरण की विवेचना पूर्ण होने पर चालान क्रमांक 974/2023 दिनांक 20.12.2023 को तैयार किया गया । दिनांक 17.01.2024 को प्रकरण का चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया ।
प्रकरण के माननीय न्यायालय में विचारण के दौरान माननीय न्यायालय द्वारा जारी समस्त आदेशिकाओं की तामीली समय से कराई गई । प्रकरण की पैरवीकर्ता लोक अभियोजक ज्योति अजमेरा द्वारा अभियोजन की सटीक पैरवी एवं उक्त प्रकरण में विवेचक की उत्कृष्ट विवेचना के फलस्वरूप माननीय विशेष पॉक्सो अधिनियम न्यायाधीश उत्तम कुमार डार्वी न्यायालय देवास ने आरोपी सचिन पिता राजेश मालवीय उम्र 19 साल निवासी 100,सर्वोदय नगर देवास द्वारा फरियादी की नाबालिग लड़की को भगाकर ले जाने एवं उसके साथ बलात्संग करने के संबंध में 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹ 15,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।
प्रकरण मे कोर्ट मोहर्रिर के रुप में प्रआर 248 नितिन धीमान,कोर्ट मुंशी के रुप आरक्षक 602 साजन एवं वारंट मुंशी के रुप में आरक्षक 14 विनय सिंह द्वारा कार्य किया गया ।
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