शुक्रवार, 22 अगस्त 2025

Dewas - नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर ले जाकर बलात्कार करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास | Kosar Express

 

देवास। पुलिस अधीक्षक पुनीत गेहलोद द्वारा जिले में ''ऑपरेशन संकल्प'' की शुरुआत की गई हैं, जिसके अंतर्गत पुलिस विवेचना को अधिक से अधिक पेशेवर एंव वैज्ञानिक बनाकर समयावधि में अभियोग पत्र माननीय न्यायालय पेश करने पर जोर दिया जा रहा हैं। साथ ही न्यायालय द्वारा विचारण के दौरान जारी समस्त आदेशिकाओं समंन एंव वारंट की प्राथमिकता से तामिली करवाई जा रही हैं ताकि गंभीर प्रकरणों में जल्द से जल्द न्यायालयीन निर्णय प्राप्त कर पीड़ित को न्याय दिलाया जा सके। गंभीर अपराधों में दोषसिद्धि होने पर स्वयं पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रकरण के विवेचक, पैरवीकर्ता एवं संपूर्ण टीम को पुरस्कृत किया जा रहा हैं जिसके चलते पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ा हैं एवं लगातार गंभीर अपराधों में दोषसिद्धि प्राप्त करने में देवास पुलिस सफल रहीं हैं।


इसी तारतम्य में ''ऑपरेशन संकल्प'' के तहत दिनांक 13.09.2023 को थाना उदयनगर पर फरियादी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि आरोपी भीमसिंह पिता पुनिया डाबर उम्र 22 वर्ष ग्राम सातभाईपूरा पोटला थाना उदयनगर उसकी नाबालिग बालिका को उसके घर से बहला फुसलाकर ले गया एवं उसकी मर्जी के बिना उसके साथ बलात्संग कारित किया। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना उदयनगर पर अपराध क्रमांक 317/23 दिनांक 13.09.2023 धारा 363,366 (क),376(2)(n),376(3)भादवि 5L/6 पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की विवेचना उप निरीक्षक राकेश कुमार सिंह के द्वारा की जाकर दिनांक 01.12.2023 को आरोपी को गिरफ्तार किया गया । प्रकरण की विवेचना पूर्ण होने पर चालान क्रमांक 381/2023 दिनांक 28.12.2023 को तैयार किया गया। दिनांक 30.1.2024 को प्रकरण का चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया।


प्रकरण के माननीय न्यायालय में विचारण के दौरान माननीय न्यायालय द्वारा जारी समस्त आदेशिकाओं की तामीली समय से कराई गई। प्रकरण की पैरवीकर्ता अतिरिक्त लोक अभियोजक अखिलेश मंडलोई द्वारा अभियोजन की सटीक पैरवी एवं उक्त प्रकरण में विवेचक की उत्कृष्ट विवेचना के फलस्वरूप माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री एस.आर.सीनम न्यायालय बागली ने आरोपी भीमसिंह पिता पुनिया डाबर उम्र 22  वर्ष ग्राम सातभाईपूरा पोटला थाना उदयनगर द्वारा अभियोक्त्री को विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षता से सहमति के बिना ले जाकर व्यपहरण कर उसकी सहमति के बिना बलात्संग कारित कर प्रवेशन लैंगिक हमला कारित करने के संबंध में आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास एवं ₹12,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।   


प्रकरण मे कोर्ट मोहर्रिर के रुप में आरक्षक 198 महेंद्र सिंह मंडलोई,कोर्ट मुंशी के रुप में आरक्षक 736 मगन बामनिया एवं वारंट मुंशी के रुप में आरक्षक 716 प्रताप परिहार द्वारा कार्य किया गया।

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