बुधवार, 26 मार्च 2025

Dewas - कलेक्टर ने आरोपी शैलेन्द्र पंवार को एक वर्ष के लिए किया जिलाबदर | Kosar Express

 

देवास। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ऋतुराज सिंह ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आरोपी शैलेन्द्र पंवार पिता गोविंद पंवार उम्र 35 साल निवासी ग्राम आगरोद, हाल मुकाम मिश्रीलाल नगर देवास को लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्‍न होने, अपने साथियों के साथ मिलकर मारपीट करना, अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या करना, हत्या का प्रयास, अवैध हथियार प्रदर्शन, चक्का जाम, लड़ाई झगडे, मारपीट आदि कई संगीन अपराध पंजीबद्ध होने पर एक वर्ष के लिए जिलाबदर किया है।


कलेक्टर ने आदेश दिया है कि आरोपी आदेश प्राप्ती के पश्चात 24 घण्टे के भीतर जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेगा।

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