देवास। राजेन्द्र सिंह भदौरिया, प्रभारी उप संचालक/जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला देवास द्वारा बताया गया कि दिनांक 18.08.2022 को फरियादी जुझार सिंह का भतीजा मृतक अंकित जो कि तारा सोनी के किराये के मकान में विजयनगर देवास में उसके साथ रहता था उक्त दिनांक को सुबह करीब 07ः30 बजे जब फरियादी जुझारसिंह उसके भतीजे मृतक अंकित को घर पर छोड़कर ईलाज के लिए इन्दौर चला गया था जब करीबन शाम 06ः45 बजे वापस घर आया तो उसके घर के बाहर भीड़-भाड़ थी उसने अन्दर जाकर देखा तो उसका भतीजा मृतक अंकित बैस खून से लतपत पड़ा हुआ था उसके शरीर पर तेज धार-धार हथियार से आई चोटों के निशान थे फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना सिविल लाईन के अपराध क्रमांक 366/22 पर अज्ञात के विरूद्ध धारा 302,449,34 भादवि व 25 आयुध अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध किया गया विवेचना के दौरान फरियादी और साक्षीगण के कथनों के आधार पर एवं घटनास्थल के पास मून व्हाईट किराना स्टोर पर लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉडिंग के आधार पर अभियुक्तगण मनीष कारपेन्टर पिता शैलेन्द्र कारपेन्टर निवासी-गौरव नगर देवास एवं मुकुल भाटी पिता प्रकाश भाटी निवासी बीमा अस्पताल परिसर एवं विधि से संघर्षरत बालक के विरूद्ध विवेचना प्रारम्भ की गई। विवेचना मंे पाया गया कि उक्त तीनों व्यक्तियों ने मिलकर मृतक अंकित के घर में घुसकर धार-धार चाकूओं से उसकी हत्या कर दी। विवेचना उपरान्त उक्त व्यक्तियों के विस्द्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया ।
माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाीश के न्यायलय के चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (समक्षः-श्री विकास शर्मा) जिला देवास द्वारा निर्णय पारित करते हुये आरोपीगण मुकुल भाटी पिता प्रकाश भाटी उम्र 26, मनीष कारपेन्टर पिता शैलन्द्र कारपेन्टर निवासी विजय नगर देवास को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 के अन्तर्गत आजीवन कारावास एवं 5000-5000/- रूपये के अर्थदण्ड से तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 449़ के अन्तर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000-5000/- रूपये के अर्थदण्ड से तथा आयुध अनिनियम की धारा (1-बी) (बी) के अन्तर्गत दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
उक्त प्रकरण में विवेचना तत्कालीन निरीक्षक संजय सिंह एवं शासन की ओर से अभियोजन का संचालन श्रीमती अलका राणा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला देवास द्वारा किया गया।
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