बुधवार, 28 फ़रवरी 2024

Dewas - जिले में पदस्थ तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों को नवीन स्थलों के सौंपे दायित्व | Kosar Express

 



देवास। कलेक्टर श्री ऋषव गुप्ता ने प्रशासकीय कार्य की सुविधा एवं व्यवस्था की दृष्टि से जिले में पदस्थ/कार्यरत तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों को नवीन स्थल पर आगामी आदेश पर्यंत तक कार्य संपादित करने के आदेश जारी किए हैं।


जारी आदेशानुसार खातेगांव तहसीलदार मनीष जैन को तहसील सोनकच्छ, उदयनगर के प्रभारी तहसीलदार अरविंद दिवाकर को प्रभारी तहसीलदार खातेगांव का दायित्व सौंपा है। प्रभारी तहसीलदार टोंकखुर्द गौरव निरंकारी को प्रभारी तहसीलदार उदयनगर, नायब तहसीलदार टप्पा चिड़ावद राकेश यादव को प्रभारी तहसीलदार टोंकखुर्द दायित्व सौंपा है। नायब तहसीलदार टप्पा भौंरासा दीपिका परमार को नायब तहसीलदार टप्पा चिड़ावद का दायित्व सौंपा है। नायब तहसीलदार टप्पा पीपलरावां लखनलाल सोनानिया को नायब तहसीलदार टप्पा भौंरासा का दायित्व सौंपा है। नायब तहसीलदार कन्नौद योगेंद्र सिंह राठौर को नायब तहसीलदार टप्पा पीपलरावां का दायित्व सौंपा है। नायब तहसीलदार उदयनगर हर्षा वर्मा को नायब तहसीलदार हाटपीपल्या का दायित्व सौंपा है। नायब तहसीलदार (भू-अभिलेख कलेक्टर कार्यालय) नेहा शाह को नायब तहसीलदार कन्नौद का दायित्व सौंपा है। नायब तहसीलदार हाटपीपल्या मनीष बिरथरे को भू-अभिलेख कलेक्टर कार्यालय देवास को दायित्व सौंपा हैं।

Dewas - युवती को नशीला पदार्थ खिला कर उज्जैन में किया रेप, वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी दे कर कई बार किया बलात्कार, सिविल लाइन थाना पुलिस ने दर्ज किया प्रकरण | Kosar Express

 



देवास। थाना सिविल लाइन ने इटावा के एक साइबर संचालक के खिलाफ बलात्कार का प्रकरण दर्ज किया है। साइबर संचालक द्वारा एक युवती के उज्जैन ले जा कर बलात्कार किया, उसके बात वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी दे कर युवती के साथ कई बार रेप किया। युवती ने साइबर संचालक से प्रताड़ित हो कर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। 


प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी ने अपनी मां, पापा और मामा के साथ हाजिर थाना आकर जुबानी रिपोर्ट किया कि में उक्त पते पर रहती हूं तथा बी. कॉम थर्ड ईयर की छात्रा हूँ। में इटावा में अनिल परमार की दुकान परी सायबर में वर्ष 2022 माह सितम्बर में कम्प्यूटर का काम सीखने गई थी। में आनलाईन फार्म डालने का काम सिखती थी फिर 3-4 माह बाद मेरी और अनिल परमार की मोबाईल फोन के द्वारा बातचीत होने लगी थी। मैंने घर के काम की वजह से 6-7 माह बाद कम्प्यूटर कार्य सीखना बंद कर दिया था। फिर में माह अप्रैल 2023 में कॉलेज का एक्जाम फार्म भरने के लिये अनिल परमार की शॉप परी सायबर पर गई थी तो मेरा फार्म गलत हो गया था तो अनिल परमार ने बोला कि में ठीक करवा दूंगा मेरी पहचान युनिवर्सिटी में है। फिर मई 2023 में अनिल परमार मुझे विक्रम युनिवर्सिटी उज्जैन ले गया फिर वहा से माधव भवन उज्जैन ले गया वहां मेरा फार्म ठीक करवाया फिर में अनिल परमार के साथ मोटरसाईकल से वापस आ रही थी कि रास्ते में अनिल परमार ने मोटरसाईकल रोक कर एक दुकान से लस्सी लाकर मुझे पिलाया फिर नाश्ता लिया फिर उसने कहा कि कही जाकर बात करते है तो मैने बोला कि कही गार्डन मे चलते है तो उसने बोला की नही कही अच्छी जगह चलते है फिर अनिल परमार मुझे उनकी मोटरसाईकल से उज्जैन के एक होटल में ले गया फिर में और अनिल परमार ने होटल के कमरे में बैठ कर नाश्ता किया फिर हमने बातचीत की उसके बाद मुझे नही पता, में होश में नही थी फिर अनिल परमार ने मेरे साथ गलत काम कर उसके मोबाईल से मेरे फोटो और विडियो बना लिये थे यह बात मुझे अनिल परमार ने 8 दिन बाद उसकी शॉप परी सायबर पर बुलाकर बताई तथा बोला कि चलो आज भी वही करते है जो हमने होटल में किया था, तो मैने मना किया कि अनिल परमार ने मेरी फोटो और विडियो उसके मोबाईल से दिखाई और बोला कि तुम नही करोगी तो यह वायरल कर दूंगा। उसके बाद अनिल परमार ने मेरे फोटो और विडियो वायरल करने की धमकी देकर परिहार होटल में ले जाकर कई बार करीबन 10-15 बार बलात्कार किया। इस वर्ष माह जनवरी 2024 दिनांक 04.01.2024 को मेरे मोबाईल नंबर पर अनिल परमार ने उसके मोबाईल से कॉल किया तो मैने कॉल रिसीव नही किया फिर में अनिल परमार की शॉप पर जाकर बोला कि अब में कोई गलत काम नही करूंगी मुझे छोड़ दो तो अनिल परमार ने मुझे फिर से मेरे फोटो विडियो वायरल करने की धमकी दी। फिर में दूसरे दिन दिनांक 05.01.2024 को फिर अनिल परमार की शॉप पर दिन के 12 बजे चली गई जब उसकी शॉप पर कोई नही था तो अनिल परमार ने उसकी शॉप पर ही मुझे जमीन पर पटक कर मेरी मर्जी के बिना मेरे साथ गलत काम बलात्कार किया। उसके बाद अनिल परमार अलग अलग मोबाईल नंबर से मेरे मोबाईल पर कॉल कर मुझे फोटो वायरल करने की धमकी देकर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने की मांग करता है में परेशान होकर मेरे मम्मी, पापा, मामा व भाई को मैने घटना की सारी बाते बताई है तथा उनके साथ थाने पर रिपोर्ट करने आई हूँ। रिपोर्ट करती हूँ। कार्यवाही की जायें। पुलिस ने बलात्कार की धारा में प्रकरण दर्ज किया है।

कब्रिस्तान-मरघट विवाद: कब्रिस्तान के लिए नया रास्ता बनाए जाने का रहवासियों ने किया विरोध, अपने घरों पर लगाए घर बेचने के पोस्टर 


शुक्रवार, 23 फ़रवरी 2024

समाधान आपके द्वार ।                  

मध्य प्रदेश शासन निर्देश अनुसार नगर निगम द्वारा शनिवार 24 फरवरी को समाधान आपके द्वार अन्तर्गत संपत्ति कर एवं जलकर के शिविर निगम कार्यालय व झोन कार्यालयों भगवती द्वार सराय व ईटाव बस स्टेण्ड पर लगाए जा रहे हैं करदाता से अपील है कि वह अपना संपत्तिकर व जलकर की बकाया राशि एक मुश्त जमा कर शासन द्वारा दी जा रही नियमानुसार छूट का लाभ उठावे तथा नल कनेक्शन विच्छेद एवं कुर्की जैसी अप्रिय कार्रवाई से बचे।

मंगलवार, 20 फ़रवरी 2024

Dewas - स्टेशन रोड़ कब्रिस्तान विवाद में मुस्लिम पक्ष को मिली बड़ी राहत, कब्रिस्तान गेट का ताला खोलने और जनाजा दफन प्रक्रिया बहाल करने के वक्फ अधिकरण के निर्देश | Kosar Express


देवास। 13 जनवरी 2024 को देवास शहर के रेलवे स्टेशन रोड स्थित क़ब्रिस्तान में मय्यत दफनाने को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया था दरअसल मुस्लिम मंसूरी समाज के जाकिर पिता अब्दुल सत्तार की मैय्यत लेकर समाजजन जब क़ब्रिस्तान पहुंचे तो देवास शहर के वाल्मीकि समाज ने ये कहते हुए मैय्यत को क़ब्रिस्तान के अंदर जाने से रोक दिया की उक्त क़ब्रिस्तान पर वक्फ ट्रिब्यूनल का स्टे है इसलिए किसी भी तरह की गतिविधि यहां नहीं हो सकती। इसी मामले को लेकर। मुस्लिम समाज ने वक्फ न्यायाधिकरण का दरवाज़ा खटखटाया।

कब्रिस्तान व मरघट की जगह को लेकर मामला गरमराया, जनाजा नहीं दफनाने देने की बात पर दो पक्ष आमने-सामने

 


मामले की सुनवाई करते हुऐ 19 फरवरी को वक्फ न्यायाधिकरण ने स्टेशन रोड देवास के कब्रिस्तान में जनाजा दफन करने को लेकर और कब्रिस्तान द्वार पर ताला लगाने के मामले में कब्रिस्तान वक्फ कमेटी को बड़ी राहत दी है। न्यायाधिकरण ने इस मामले में अनुविभागीय अधिकारी को निर्देशित किया है कि वह शांति भंग न करने के आशय का शपथ पत्र लेकर कब्रिस्तान गेट का ताला खोलें आर क़ब्रिस्तान में दफनाने की जो गतिविधि है उसमें हस्तक्षेप ना करे।


क्या है पूरा मामला

पिछले समय स्टेशन रोड क़ब्रिस्तान में विवाद का की स्तिथि उस समय उत्पन्न हुई जब जाकिर पिता अब्दुल सत्तार – की मौत के बाद जनाजा दफन के लिए स्टेशन रोड स्थित वक्फ कब्रिस्तान ले जाया गया। तभी वाल्मिकी समाज कब्रिस्तान में गेट पर रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। कब्रिस्तान गेट पर ही दोनों पक्ष – आमने-सामने हो गए थे। मौके की नज़ाकत को देखते हुए पुलिस अधिकारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और स्तिथि को नियंत्रण में ले लिया था।


मुस्लिम समाज का कहना है की इस मामले में न्यायाधिकरण पूर्व में मुस्लिम समाज के पक्ष में यथा स्थिति बनाए रखने के आदेश दे चुका था, जिसे जिला प्रशासन ने अनदेखा कर दिया,जबकि उन्हें इसकी जानकारी थी।


मुस्लिम समाज ने विवाद की स्तिथि को टालते हुए मैय्यत किसी और क़ब्रिस्तान में दफन करने के निर्णय लिया तथा कब्रिस्तान में जनाजा दफन करने को लेकर हुए विवाद पर कब्रिस्तान कमेटी के कोषाध्यक्ष इकबाल अहमद और सदस्य सलीमुद्दीन ने एडवोकेट शाहनवाज खान के ज़रिए न्यायाधिकरण में यथा स्थिति आदेश की अवहेलना किए जाने पर शासन की ओर से कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी वक्फ बोर्ड एवं ओमप्रकाश भावसार के खिलाफ आवेदन प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई माननीय जिला न्यायाधीश और न्यायाधिकरण के अध्यक्ष तनवीर अहमद के समक्ष हुई।


सुनवाई के दौरान मुस्लिम विधि शास्त्री और जूरी मेंबर हसन जैदी न्यायालय में उपस्थित थे। वक्फ बोर्ड की ओर से सीनियर एडवोकेट अंसार उल हक एवं शासन की ओर से एडवोकेट संतोष शर्मा ने अपने-अपने पक्ष रखे।


शासन ने अपना पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि दंगा होने की आशंका के चलते मुस्लिम समाज को जनाजा किसी और क़ब्रिस्तान में दफनाने को कहा गया था।अधिकरण के किसी भी आदेश की अवहेलना नहीं की गई।


याचिकाकर्ता की और से 2023-24 के प्रमुख समाचार पत्रों की छाया प्रति एवं निजाम शेख तथा इसहाक अहमद के मृत्यु प्रमाण पत्र और कब्रिस्तान गेट पर लगे ताले के फोटो प्रमाण के रूप में अदालत में पेश किए। प्रतिवादी की और से अदालत को बताया गया कि 1975 से पूर्व विवादित खसरा नंबर 84 वाल्मीकि समाज के मरघट के नाम से राजस्व में रिकॉर्ड में दर्ज था। प्रशासन हस्तक्षेप नहीं करता तो दंगा होने की संभावना थी।


सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मुस्लिम पक्ष की मांग स्वीकारते हुए माननीय न्यायाधिकरण ने अनुविभागीय अधिकारी को निर्देशित किया कि वह शांति भंग न करने के आशय का शपथ पत्र दोनों पक्षों से लेकर कब्रिस्तान के गेट का ताला खोले।जो भी पक्ष शपथ पत्र नहीं देता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए


इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 19 मार्च 2024 को है। न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्देशो के बाद शहर में क़ब्रिस्तान में मैय्यत दफन को लेकर बन रही असमंजस की स्तिथि अब पुरी तरह से साफ हो गईं है।

मंगलवार, 13 फ़रवरी 2024

Dewas - श्रीनिवास बोर्ड एंड पेपर कंपनी में मशीन की चपेट में आने से श्रमिक की मौत | Kosar Express

देवास। औद्योगिक थाना क्षेत्र स्थित श्रीनिवास बोर्ड एंड पेपर इंडस्ट्रियल एरिया नंबर 1 में शाम 5 बजे कम्पनी की मशीन की चपेट में एक मजदूर आ गया, उसकी आवाज सुनकर पास के कर्मचारी पहुंचे पर तब तक वह मशीन में फंसकर गंभीर हालत में पहुंच गया था। कंपनी के लोग घायल को निजी अस्पताल ले पहुंचे जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया और पुलिस को सूचना दी। टीआई शशिकांत चौरसिया ने बताया कंपनी में ताराबाबू पिता मैनेजर यादव उम्र 39 नाम का व्यक्ति मशीन पर काम कर रहा था। जिसका मशीन के रोल की चपेट में पहले हाथ आया फिर वह पूरा खिंच गया। जिससे वह गंभीर घायल हो गया। कुछ समय बाद ही उसकी मौत हो गई। शव जिला अस्पताल के पोस्टमार्टम रुम में भेजा जहां शव का पीएम हुआ।      

नशेड़ी पुत्र ने कर दी सोते समय अपने ही पिता की हत्या, पिता ने नशा करने से पुत्र को किया था मना

जानकारी देते हुए बेटे राहुल यादव ने बताया कि हमने कंपनी से मुआवजा व बीमा की मांग की है। लेकिन कंपनी से हमें कोई जवाब नहीं मिला। मेरी मांग है कि मेरे घर में मेरी मां और एक मेरा छोटा 12 साल का भाई है, मैं 18 साल का हूं, मुझे कंपनी में नौकरी व मेरी पढ़ाई का खर्च, मेरे भाई की पढ़ाई का खर्च कंपनी द्वारा दिया जाएगा बीमा क्लेम भी दिया जाए।

गुरुवार, 8 फ़रवरी 2024

Dewas- लाइसेंस अवधि समाप्त होने के बाद भी पटाखा दुकान संचालित करने पर ताहेरी फ़ायरवर्क्स उज्‍जैन रोड को किया सील | Kosar Express

 

देवास। देवास जिले में स्थित विस्‍फोटकों के गोडाउनों, आतिशबाजी के क्रय-विक्रय एवं भण्‍डारण के दौरान अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा सुनिश्चित किये जाने वाले सुरक्षा मापदण्‍ड, अवैध विक्रेताओं के विरूद्ध कार्यवाही, अनुज्ञप्ति की शर्तो का पालन करवाने तथा आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जांच दल का गठन किया गया है। जांच दल द्वारा जिले में लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी कडी में कार्यवाही के नागूखेडी में खुजेमा अली पिता हुसैन अली द्वारा लाइसेंस अवधि समाप्त होने के पश्चात भी पटाखा दुकान संचालित करना पाए जाने पर ताहेरी फ़ायरवर्क्स उज्जैन रोड को सील किया गया।

नशेड़ी पुत्र ने कर दी सोते समय अपने ही पिता की हत्या, पिता ने नशा करने से पुत्र को किया था मना